Bareilly News: ज्ञानवापी प्रकरण में सोमवार को कोर्ट का फैसला आ गया है. जिसके चलते बरेली के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने अलर्ट जारी कर दिया है. एसएसपी खुद फोर्स के साथ सड़क पर उतर आएं हैं. अलर्ट के बाद एसपी सिटी राहुल भाटी, सभी एसओ, एसएचओ और सीओ को जिले में फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए. उन्होंने कहा है कि अपने-अपने इलाके में धर्म गुरुओं से संवाद करें और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी करें.
बहुचर्चित ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस में कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई कर मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य बताया है. अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया. हालांकि, मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है. इससे श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन का मामला अभी आगे चलने की उम्मीद है. फैसले के खिलाफ एक पक्ष ऊपरी अदालत का रुख करेगा. जिला जज की अदालत में अगली सुनवाई 22 सिंतबर को होगी.
Also Read: Explainer: ज्ञानवापी मामले में वर्शिप एक्ट की दुविधा खत्म, जानें इस कानून से जुड़ी छोटी से बड़ी हर बात…18 अगस्त 2021 को श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन का मामला राखी सिंह और अन्य चार महिलाओं ने वाराणसी के अदालत में दायर किया गया था. इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष के अंजुमन इंतजाम या कमेटी के वकील सुप्रीम कोर्ट तक गए थे. तत्कालीन सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था. कमीशन की कार्यवाही के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी और मामले की पोषणीयता पर सवाल उठाए थे. 16 मई 2022 को सर्वे की कार्यवाही के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 23 मई 2022 से इस मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है. जून के आखिरी हफ्ते से लगातार इस मामले पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकीलों द्वारा दलीलें पेश की जा रही थीं. सोमवार को अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया.
Also Read: मुस्लिम पक्षकार के वकील मेराजुद्दीन सिद्दिकी का आरोप, यह फैसला 1991 के संसद के कानून को दरकिनार कर दियाएसएसपी के अलर्ट के बाद पुलिस शहर और कस्बों में फुट पेट्रोलिंग कर रही है. इसके साथ ही आरपीएफ और जीआरपी ने स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म और ट्रेन में भी तलाशी अभियान चलाया. पुलिस ने संदिग्ध यात्रियों से पूछताछ भी की है.
रिपोर्ट : मुहम्मद साजिद