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नगर निकाय चुनाव: जमुई के दो नगर निकाय का चुनाव 10 अक्टूबर को, झाझा में दिवाली के बाद होगा चुनाव

जमुई नगर निकाय चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी हो गयी है. इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है. उक्त जानकारी डीएम अवनीश कुमार सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी.

जमुई: नगर निकाय चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी हो गयी है. इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है. उक्त जानकारी डीएम अवनीश कुमार सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी. उन्होंने बताया कि जिले के तीन नगर निकाय में से दो जमुई नगर परिषद और सिकंदरा नगर पंचायत का चुनाव आगामी 10 अक्टूबर को आयोजित होगा.

12 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी

मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक चलेगी और 12 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी. उन्होंने कहा कि मतगणना का स्थल केकेएम कॉलेज होने की संभावना है. नामांकन प्रक्रिया के बाबत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि नगर परिषद जमुई के लिए अनुमंडल पदाधिकारी जमुई को निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है तथा उनकी सहायता के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जमुई मौजूद रहेंगे. नवगठित नगर पंचायत सिकंदरा के लिए वरीय उप समाहर्ता भारती राज को निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है उनकी सहायता के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी सिकंदरा मौजूद रहेंगे.

सिकंदरा नगर पंचायत की नामांकन की प्रक्रिया सिकंदरा में ही

सिकंदरा नगर पंचायत की नामांकन की प्रक्रिया सिकंदरा में होगा, जमुई नगर परिषद का नाम नामांकन जमुई में और झाझा नगर परिषद का नामांकन झाझा में होगा. झाझा नगर परिषद में चुनाव के बारे में निर्वाचन आयोग से निर्देश मिलते ही पूरी जानकारी दी जा सकेगी. ऐसी संभावना है कि दिपावली के बाद ही झाझा नगर परिषद में चुनाव हो सकेगा.

नगर परिषद जमुई में 30 वार्ड

नगर परिषद जमुई में 30 वार्ड हैं जिसमें 71720 मतदाता हैं जिसके लिए 87 मत केंद्र बनाए जाएंगे. जबकि नवगठित नगर पंचायत सिकंदरा में 12 वार्ड हैं जिसके मतदाताओं की संख्या 11745 है जिसके लिए 17 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि 2008 के बाद जिनके दो से अधिक संतान हैं वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होंगे. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे संतानों की संख्या में किसी एक का 2008 के बाद जन्म होना जरूरी है तभी वह अयोग्य माने जाएंगे. 2008 के पूर्व अगर सभी संतानों का जन्म हुआ है तो वे अयोग्य नहीं माने जाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर किसी संतान को गोद ले लिया जाता है तो भी वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होंगे जो जैविक पिता हैं उसे ही पिता माना जाएगा. उन्होंने चुनाव कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सूचना प्रकाशन की तिथि 10 सितंबर है तथा नामांकन प्राप्त करने की तिथि 10 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक है. जिसके बाद संवीक्षा की जाएगी जो 20 और 21 सितंबर को होगी. नाम वापसी की तिथि 22 सितंबर से 24 सितंबर तक है. जबकि प्रत्याशी सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन तथा प्रतीक आवंटन 25 सितंबर को किया जाएगा.

पिछड़ा वर्ग व महिला के लिए नॉमिनेशन फीस आधा

प्रस्तावक व समर्थक की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि संवीक्षा की तिथि को प्रस्तावक या समर्थक की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए. पार्षद के समर्थन के लिए संबंधित वार्ड में मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है जबकि उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए संबंधित नगर निकाय के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए. नोमिनेशन फीस की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि नगर पंचायत के लिए सामान्य श्रेणी के पार्षद को 400 तथा उप मुख्य पार्षद व मुख्य पार्षद को 800 देने होंगे जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला के लिए नॉमिनेशन फीस आधा होगा. वहीं नगर परिषद के लिए पार्षद को 1000 देने होंगे जबकि उप मुख्य पार्षद तथा मुख्य पार्षद को 2000 लगेंगे, एससी एसटी पिछड़ा वर्ग तथा महिला के लिए फीस आधी होगी.

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