भागलपुर: अगर आप प्रोपर्टी की खरीद-बिक्री करने की तैयारी कर रहे हैं या करनेवाले हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है. आप चाहते हैं कि प्रोपर्टी की रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्री कार्यालय ले जाने व रजिस्ट्री के बाद घर पहुंचाने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय से वाहन की सुविधा मिले, तो अब ऐसा संभव हो सकेगा. रजिस्ट्री कार्यालय से गाड़ी की सुविधा दी जायेगी. गाड़ी से संबंधित लोगों को रजिस्ट्री कार्यालय और फिर रजिस्ट्री होने के बाद उन्हें घर तक पहुंचाया जायेगा. यह सुविधा उन्हें मिल सकेगी, जो मॉडल डीड यानी ऑनलाइन रजिस्ट्री करायेंगे.
ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया अधिकतम एक से डेढ़ घंटे में पूरी हो जाती है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी लोगों को साथ-साथ मिल जाता है. लोगों को वाहन की सुविधा देने का मूल उद्देश्य यह है कि लोगों को बिचौलिया से बचाया जा सके और ऑनलाइन रजिस्ट्री की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ सके, ताकि डीड राइटर की फीस समेत कई अन्य बेवजह के खर्चे से उन्हें बचाया जा सके. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सहायक निबंधक महानिरीक्षक मनोज कुमार संजय ने जिला अवर निबंधक को पत्र भेजा है. दस्तावेज निबंधन कराने के लिए पक्षकार व अन्य संबंधित को निबंधन कार्यालय जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
वाहन की सेवा को ‘रजिस्ट्री शटल’ नाम से संचालित किया जायेगा. सभी निबंधन पदाधिकारी अपने कार्यालय में होनेवाले दस्तावेजों के निबंधन के अनुसार वाहन की संख्या निर्धारित करेंगे. रजिस्ट्री शटल वाहन की सेवा के लिए वर्तमान में किसी भी प्रकार का शुल्क पक्षकारों से नहीं लिया जायेगा. रजिस्ट्री शटल वाहन के किराये का भुगतान जिला स्कोर निधि से किया जायेगा. प्रत्येक वाहन में रोस्टर के अनुसार एक-एक कंप्यूटर ऑपरेटर व एमटीएस की प्रतिनियुक्ति की जायेगी. रजिस्ट्री शटल वाहन का संचालन 19 सितंबर से शुरू होगा. इससे पहले विभाग ने वाहन को चलने का रूट व स्टॉपेज का निर्धारण कर सूचित करने का निर्देश दिया है. वाहन के संचालन का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय स्तर पर किया जायेगा, ताकि इसकी जानकारी आम जनों को मिल सके.
वहीं, इस मामले को लेकर जिला अवर निबंधक डॉ. पंकज कुमार बसाक ने कहा कि रजिस्ट्री शटल वाहन सेवा शुरू करने का निर्देश विभाग से मिला है. इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है. फिलहाल इस सेवा का लाभ नि:शुल्क ले सकेंगे.