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चक्रधरपुर के Ex MLA शशिभूषण सामड साक्ष्य के अभाव में बरी, एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

Jharkhand News : चाईबासा : उत्क्रमित मध्य विद्यालय अंचल कॉलोनी, चक्रधरपुर के सहायक शिक्षक के साथ मारपीट करने के आरोपी चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशिभूषण सामड को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ऋषि कुमार की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

Jharkhand News : चाईबासा : उत्क्रमित मध्य विद्यालय अंचल कॉलोनी, चक्रधरपुर के सहायक शिक्षक के साथ मारपीट करने के आरोपी चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशिभूषण सामड को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ऋषि कुमार की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. श्री सामड चक्रधरपुर प्रखंड के बोड़दरो गांव के रहनेवाले हैं. पीड़ित शिक्षक निर्मल कुमार दुबे के बयान पर 5 जुलाई 2018 को चक्रधरपुर थाना में मारपीट का मामला दर्ज किया गया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया.

पीड़ित शिक्षक निर्मल कुमार दुबे अपनी प्राथमिकी में कहा था कि 5 जुलाई 2018 को झामुमो (झारखंड मुक्ति मोर्चा) की ओर से झारखंड बंद बुलाया गया था. चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशिभूषण सामड झारखंड बंद कराने के लिए निकले थे. इस क्रम में वे उत्क्रमित मध्य विद्यालय अंचल कॉलोनी चक्रधरपुर पहुंचे और उन्होंने कहा कि झामुमो की ओर से झारखंड बंद बुलाया गया है. स्कूल क्यों खोले हैं. तब उन्होंने कहा कि स्कूल बंद करने का कोई विभागीय आदेश नहीं आया है. इतना सुनते ही पूर्व विधायक शशिभूषण सामड ने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की थी.

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एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ऋषि कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों को सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशिभूषण सामड को बरी कर दिया. श्री सामड चक्रधरपुर प्रखंड के बोड़दरो गांव के निवासी हैं. पीड़ित शिक्षक निर्मल कुमार दुबे के बयान पर 5 जुलाई 2018 को चक्रधरपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था. इसमें उन्होंने झारखंड बंद के दौरान स्कूल खोलने पर गाली गलौज व मारपीट की थी.

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