पटना: हाइकोर्ट ने भागलपुर के चर्चित सैंडिस कंपाउंड क्षेत्र में अनधिकृत रूप से कराये गये निर्माण को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अनधिकृत निर्माणों पर फिलहाल रोक लगा दी गयी है. चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को लेकर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है.
कोर्ट ने इस मामले में भागलपुर नगर निगम के निगमायुक्त को अगली सुनवाई में तलब किया है. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि भागलपुर का यह एक सार्वजनिक पार्क है, जिसमें वहां के नागरिक टहलने, खेलने और मनोरंजन के लिए आते हैं. कोर्ट को बताया गया कि कोर्ट ने इस मामले में इसके पहले सुनवाई करते हुए पार्क के क्षेत्र के भीतर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि पार्क को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है. उसका उपयोग उसी काम के लिए होना चाहिए.
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बाद में प्रशासन ने जन उपयोगी निर्माण के नाम पर कुछ निर्माण कार्य करने की अनुमति कोर्ट से ले ली. लेकिन बाद में अंधाधुंध और मनमाने तरीके से इस पार्क की जमीन पर निर्माण कार्य होने लगे. इससे इस पार्क का उद्देश्य ही खत्म हो गया. उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि भागलपुर नगर निगम को 29 सितंबर, 2021 को कोर्ट के आदेश का पालन करने के संबंध में निर्देश दिया जाये. इस मामले पर अगली सुनवाई अगले सप्ताह की जायेगी.