पटना. बिहार के 261 नगर निकायों में आरक्षण का काम इस सप्ताह पूरा कर लिया जायेगा. प्रमंडल स्तर पर वार्डों के आरक्षण को लेकर दी गयी स्वीकृति में कुछ तकनीकी त्रुटियां रह गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसे दूर करने की अंतिम पहल की जा रही है. आरक्षण का काम पूरा होते ही चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जायेगी.
राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी जिलों के वार्डों के लिए आरक्षण की सूची तैयार करने की अंतिम समय सीमा 30 अगस्त तक निर्धारित की थी. इसमें 19 नगर निगम, 83 नगर परिषद और 146 नगर पंचायतों के वार्डों में आरक्षण किया जाना था. वार्डों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को दिया जाना है. साथ ही हर वर्ग चाहे वह एससी, एसटी, इवीसी या अन्य वर्ग की सीटें हों उनमें से 50 प्रतिशत सीटें उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना है.
वार्डों के आरक्षण के साथ ही आयोग में 19 नगर निगम, 83 नगर परिषद और 146 नगर पंचायतों के मुख्य पार्षदों और उप मुख्य पार्षदों के पदों के आरक्षण की राज्यस्तरीय सूची तैयार की जा रही है. इन सभी पदों पर इस सप्ताह में ही आरक्षण का प्रावधान कर उसका प्रकाशन कर दिया जायेगा. आरक्षण को त्वरित गति से पूरा करने के लिए आयोग का दफ्तर रविवार को भी खोला गया था.
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किसी भी नगरपालिका में मेयर के पद का आरक्षण का फाॅर्मूला पहले से है. पहली बार डिप्टी मेयर पद पर आरक्षण दिया जा रहा है. डिप्टी मेयर के पद को लेकर स्पष्ट फार्मूला वदिशा निर्देश तैयार नहीं है. स्थिति यह है कि आरक्षण 2011 की जनसंख्या के आधार पर दिया जाना है. आरक्षण का फाॅर्मूला और जनसंख्या का आंकड़ावही रहता है, तो कई नगरपालिकाओं में दोनों पद एक ही कोटि के प्रत्याशियों के लिए शत प्रतिशत आरक्षित होंगे.