Mathura News: मथुरा में 16 साल पहले किए गए व्यक्ति के अपहरण में दोषी ठहराए गए भूरा गैंग के 9 लोगों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सोमवार की सुनवाई में एक दोषी न्यायालय में हाजिर नहीं हो पाया जिसके लिए न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं. विगत 3 सितंबर को न्यायालय ने 8 लोगों को दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया था. 16 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह बड़ा फैसला जारी किया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शहर कोतवाली क्षेत्र की पीरपंच गली निवासी विनोद शंकर शर्मा 28 दिसंबर 2006 की सुबह अपने घर से टहलने के लिए निकले थे, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटे. जिसके बाद उनके दामाद योगेश शर्मा ने कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस और विनोद शंकर के परिजन लगातार उनकी तलाश में जुटे रहे.
कुछ समय बाद परिजनों पर फिरौती के लिए एक कॉल आई और विनोद शंकर शर्मा को रिहा करने के लिए 80 लाख रुपये की मांग की गई. जिसकी जानकारी परिजनों ने कोतवाली में दी. तो पुलिस ने गुमशुदगी के मुकदमे को अपहरण में तब्दील कर दिया. वहीं अपहरण करने वालों ने 4 लाख की फिरौती लेकर विनोद शंकर शर्मा को रिहा कर दिया.
रिपोर्ट- राघवेन्द्र गहलोत