सीबीआइ का संचालन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (डीएसपीई) एक्ट-1946 के तहत होता है. सीबीआई किसी मामले में तभी जांच करती है जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार से उसे आदेश मिलता है. अगर मामला किसी राज्य का हो तो सीबीआई को अपनी कार्रवाई या फिर जांच आरंभ करने के लिए अनिवार्य रूप से राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है. वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जांच का आदेश देता है तो सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती. वहीं NCB, NIA या ED जैसी जांच एजेंसियों को जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. वह देश के किसी भी राज्य में बगैर अनुमति के जाकर जांच कर सकती है. हाल के कुछ वर्षों में कई राज्यों ने सीबीआई की एंट्री बैन कर दी है. जानिए इस वीडियो के जरिए क्या है नियम किसी राज्य में सीबीआई के काम करने के लिए
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