रांची: अफसरों के मौखिक आदेश पर सीएम आवास की सुरक्षा में तैनात दोनों जवान प्रेम प्रकाश की सेवा में लगे थे. इडी ने प्रेम प्रकाश की रिमांड अवधि और आठ दिन बढ़ाने के लिए कोर्ट में दायर याचिका में इसका उल्लेख किया है. इडी की बात सुनने के बाद पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने रिमांड अवधि छह दिनों के लिए बढ़ा दी.
अवैध खनन को लेकर हुए 100 करोड़ से अधिक की मनी लाउंड्रिंग मामले में गिरफ्तार अभियुक्त प्रेम प्रकाश को रिमांड अवधि के अंतिम दिन मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया. इडी ने अतिरिक्त आठ दिन रिमांड अवधि बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की.
इसमें यह कहा गया कि मनी लाउंड्रिंग की जांच के दौरान 24 अगस्त को की गयी छापेमारी के दौरान प्रेम प्रकाश के घर से दो एके-47 और 60 गोलियां जब्त की गयी थीं. जांच में पाया गया कि पुलिस के रिकॉर्ड में दोनों गार्ड सीएम आवास की सुरक्षा के लिए तैनात थे. हालांकि, अफसरों के मौखिक आदेश पर सीएम आवास के बदले अभियुक्त यहां ड्यूटी कर रहे थे.
दोनों सुरक्षा गार्ड गैर कानूनी तरीके से हथियार लेकर अभियुक्त और उसके पारिवारिक सदस्यों के साथ ‘पब्लिक प्लेस’ पर जाया करते थे. ऐसा करने से समाज में अभियुक्त के ‘पावर फुल’ होने का संदेश जाता है. इडी को आशंका है कि समाज में इस तरह की छवि बनाने के बाद अभियुक्त द्वारा अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है.
इडी की याचिका में कहा गया है कि अवैध खनन से हुए लाउंड्रिंग की जांच के मामले में पिछले दिनों साहिबगंज में छापेमारी की गयी थी. इस दौरान विभिन्न लोगों के खाते में पैसा जमा करने सहित अवैध खनन की गतिविधियों से संबंधित कागजात जब्त हुए थे. अभियुक्त प्रेम प्रकाश से फिलहाल मनी लाउंड्रिंग के मामले में पूछताछ जारी है. अवैध खनन मामले में अभियुक्त से और पूछताछ की जरूरत है. इसलिए अदालत अभियुक्त की रिमांड की अवधि और आठ दिनों के लिए बढ़ाये.
अधिवक्ता राजीव कुमार की पुलिस रिमांड की अवधि के अंतिम दिन इडी रांची की टीम उन्हें कोलकाता ले गयी. इडी अधिकारियों का एक दल सुबह करीब पांच बजे रांची से कोलकाता के लिए रवाना हुआ. कोलकाता पहुंचने के बाद इडी ने अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया. इसके बाद न्यायालय के आदेश के आलोक में अभियुक्त को जेल भेज दिया गया. इडी ने बुधवार को भी विशाल चौधरी से पूछताछ की. इडी के निर्देश के आलोक में विशाल दूसरे दिन भी पूछताछ के लिए हाजिर हुआ.