रांची : भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पर दलबदल की तलवार लटक रही है़ 10वीं अनुसूची के तहत श्री मरांडी के खिलाफ मिली शिकायत पर स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने सुनवाई पूरी कर ली है़ 21 जनवरी 2021 से स्पीकर के न्यायाधिकरण में शुरू हुई सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गयी है़ स्पीकर ने फैसला रिजर्व रख लिया है़ वह कभी भी इस मामले में फैसला सुना सकते हैं. वहीं विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के मामले में एक सितंबर को सुनवाई करेंगे़
बाबूलाल की ओर से अलग-अलग शिकायत पर पक्ष रख रहे अधिवक्ताओं ने कहा : इस मामले में प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई़ गवाही हुई ही नहीं, तो हम किस तरह से बहस कर सकेंगे़ न्यायाधिकरण प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है़ आप जज हैं, इस तरह फैसला नहीं दे सकते हैं.
अधिवक्ताओं ने कहा : यह न्यायाधिकरण है, विधानसभा नहीं. लेकिन आप विधानसभा की तरह कार्यवाही चला रहे हैं. अधिवक्ता आरएन सहाय का कहना था : कानून सम्मत निर्णय हो़ मेरा या बाबूलाल की व्यक्तिगत क्षति नहीं होगी. कानून की क्षति होगी.