Messaging App: दिल्ली हाई कोर्ट मैसेजिंग ऐप की नई गोपनीयता नीति की जांच के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कल यानि गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा. कोर्ट में यह याचिका व्हाट्सऐप और फेसबुक (WhatsApp and Facebook)की ओर से दायर की गई है. इससे पहले 25 जुलाई को हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखा था.
बता दें कि सीसीआई ने पिछले साल मैसेजिंग ऐप की नई गोपनीयता नीति की जांच का आदेश देते हुए कहा था कि नीति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 का उल्लंघन किया है. आयोग ने दोनों प्लेटफार्मों को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि दोनों कंपनियों की गोपनीयता नीतियां न तो पारदर्शी थीं और न ही उपयोगकर्ताओं की स्वैच्छिक सहमति पर आधारित थीं. आयोग ने नए नियमों और शर्तों को टेक-इट-या-लीव-इट के रूप में लेबल करते हुए कहा कि उनमें स्पष्टता की कमी है और उपयोगकर्ताओं के लिए इसकी स्पष्ट समझ नहीं है.
The Division bench of the Delhi High Court will pass judgement tomorrow, on petitions filed by WhatsApp and Facebook challenging a Competition Commission of India (CCI) order for an investigation into the messaging app's new privacy policy.
— ANI (@ANI) August 24, 2022
कोर्ट ने पिछले साल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. 2021 में, अदालत ने सीसीआई द्वारा जारी एक नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें व्हाट्सएप को इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की नई अद्यतन गोपनीयता नीति पर मार्च में आदेशित जांच के संबंध में कुछ जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था. 22 जुलाई को पिछली सुनवाई में, मेटा (पूर्व में फेसबुक) ने लेटेस्ट व्हाट्सएप गोपनीयता नीति की सीसीआई जांच का विरोध करते हुए हाई कोर्ट को बताया था कि सीसीआई केवल इस मामले की जांच नहीं कर सकता क्योंकि मेटा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का मालिक है.
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