Noida News: नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने (Twin Tower Demolition) का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. इन टावरों को 28 अगस्त को दोपहर 2.30 बजे ध्वस्त करने की तैयारी है. इसे ध्वस्त करने के लिए आधुनिक इंजीनियरिंग (Modern engineering), उन्नत तकनीक (Advanced technology) और विज्ञान (Science) के नियम का उपयोग किया जाएगा.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सेक्टर 93-ए स्थित एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज के फ्लैट में रहने वाले लोगों को अवैध निर्माण के ढहाये जाने वाले दिन यानि 28 अगस्त के दिन सुबह सात बजे से अपने फ्लैट खाली करने होंगे. ट्विट टावरों में सैकड़ों लोगों ने फ्लैट खरीदे थे, हालांकि, अधिकतर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मुआवाज भी मिल चुका है.
ट्विन टावर, जो कभी कई लोगों के लिए सपनों का घर था, अब उसे ध्वस्त करने के लिए 3,500 केजी (KG) विस्फोटक से लोड कर दिया गया है. अब विस्फोटक का कनेक्शन होना बाकी है. टावर को गिराने से पहले पुलिस सभी जरूरी उपाय कर रही है, जिसमें मार्गों को साफ करना और हिस्सों की घेराबंदी करना शामिल है, ताकि विस्फोट की धमक से किसी भी संपत्ति या मानव जीवन के नुकसान को रोका जा सके. टावर के गिराने से पहले एक नक्शा भी तैयार किया गया है.
पुलिस उपायुक्त (DCP), नोएडा, गणेश साहा ने इस संबंध में कहा कि, ’28 अगस्त को किसी भी अप्रिय घटना के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करने, टावर ध्वस्त किए जाने वाले इलाके को बंद करने और अतिरिक्त आपातकालीन व्यवस्था सहित सभी जरूरी उपाय किए गए हैं. हम इसके लिए तैयार हैं. सड़कों के डायवर्जन की व्यवस्था को लेकर भी तैयारी कर ली गई है. हम किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, टावर के ध्वस्तीकरण से पहले धूल के कणों को रोकने के लिए इमारतों को ढकने वाली हरी कालीन की एक मोटी परत तैयार की गई है. रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) ने निवासियों के लिए क्या करें और क्या न करें के दिशा-निर्देश जारी किए हैं. दोनों टॉवर के गिराने के समय आपातकालीन सेवाएं जैसे फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस और पुलिस पिकेट मौके पर तैनात रहेगी. किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पीएसी और फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.
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साल 2009 में दोनों विवादित टावर का निर्माण शुरू
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साल 2009 में ही सोसाइटी में रह रहे लोगों ने टावर को लेकर बिल्डर और प्राधिकरण के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई.
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मामले में एक्शन न होने पर सोसाइटी के लोग 2012 में हाईकोर्ट पहुंचे.
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हाईकोर्ट में लगभग डेढ़ साल तक मामले की सुनवाई चली
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11 अप्रैल 2014 में हाईकोर्ट ने विवादित टावर ध्वस्त करने का आदेश दिया.
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बिल्डर ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
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सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को खरीदारों के पक्ष में फैसला सुनाया.
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सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को ही ट्विन टावर तीन महीने के अंदर ध्वस्त करने का आदेश दिया.
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लगातार तीन डेडलाइन तक किसी न किसी कारण टावर का ध्वस्तीकरण रुका रहा. अब चौथी डेडलाइन यानी 28 अगस्त 2022 को टावर गिराए जाने प्रस्तावित हैं.
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एमरॉल्ड कोर्ट सोसाइटी में बने इस टावर की ऊंचाई 102 मीटर है.
Posted by Sohit Kumar