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Mayawati On T Raja: BJP नेता राजा सिंह के विवादित टिप्पणी पर भड़की मायावती, केंद्र सरकार को भी घेरा

मयावती ने ट्वीट में कहा, अभी भाजपा से निलंबित नुपूर शर्मा द्वारा पैग़म्बर-ए-इस्लाम के विरुद्ध विवादित टिप्पणी पर देश भर में गर्माया माहौल पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हो पाया है कि बीजेपी के एक अन्य नेता, तेलंगाना के विधायक राजा सिंह ने उसी प्रकार का उत्तेजनात्मक कार्य किया है.

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्‍यक्ष और उत्‍तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता राजा सिंह द्वारा एक धर्म विशेष के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणी को बेहद शर्मनाक और घोर निंदनीय करार दिया है. मंगलवार को अपने एक ट्वीट में बसपा प्रमुख ने विवादास्पद दिप्पणी की निंदा की.


बयान को बताया अति शर्मनाक 

मायावती ने ट्वीट में कहा, अभी भाजपा से निलंबित नुपूर शर्मा द्वारा पैग़म्बर-ए-इस्लाम के विरुद्ध विवादित टिप्पणी पर देश भर में गर्माया माहौल पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हो पाया है कि बीजेपी के एक अन्य नेता, तेलंगाना के विधायक राजा सिंह ने उसी प्रकार का उत्तेजनात्मक कार्य किया है जो अति-शर्मनाक व घोर निंदनीय है.

बसपा प्रमुख ने केंद्र सरकार को घेरा

सिलसिलेवार ट्वीट में मायावती ने भाजपा को जिम्मेदारियों का अहसास कराते हुए कहा, ”हालांकि तेलंगाना सरकार ने भाजपा विधायक को आज हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया है, किन्तु क्या यह भाजपा नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह अपने लोगों को संयमित व नियंत्रित रखकर देश में अमन-शांति कायम रखने के साथ-साथ विदेशों में भारत की छवि को भी आघात लगने से बचाए.

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जानें पूरा मामला

उल्लेखनीय है कि हैदराबाद में राजा सिंह को एक धर्म विशेष के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में मंगलवार को हिरासत में ले लिया गया. भाजपा विधायक ने स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और धर्म विशेष की आलोचना करते हुए सोमवार को एक वीडियो जारी किया था. वीडियो में सिंह कथित तौर पर धर्म के खिलाफ कुछ टिप्पणी करते दिख रहे हैं. भाजपा नेता की गिरफ्तारी की मांग करते हुए समुदाय के कई लोगों ने सोमवार रात पुराने शहर में धरना भी दिया था.

इन धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस के मुताबिक, राजा सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों में शत्रुता को बढ़ावा देने, जानबूझकर और दुर्भावनार्पूण कृत्य करने, धर्म व धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की मंशा तथा आपराधिक धमकी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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