15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी, जानें क्‍या है पूरा मामला

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ शनिवार रात 10 बजे इस्लामाबाद के मारगल्ला थाने में आतंकवाद-रोधी अधिनियम की धारा-7 के तहत मामला दर्ज किया गया. इसमें कहा गया कि खान के भाषण ने पुलिस, न्यायाधीशों और देश में भय एवं अनिश्चितता की स्थिति पैदा की.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की गिरफ्तारी किसी भी वक्‍त हो सकती है. जानकारी के अनुसार इमरान खान पर शनिवार को इस्लामाबाद रैली में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों को धमकी देने के आरोप में आतंकवाद-रोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. इससे पहले, पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने रविवार को कहा कि रैली में राज्य के संस्थानों को धमकी देने और भड़काऊ बयान देने के आरोप में सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मामला दर्ज करने पर विचार कर रही है.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ शनिवार रात 10 बजे इस्लामाबाद के मारगल्ला थाने में आतंकवाद-रोधी अधिनियम की धारा-7 के तहत मामला दर्ज किया गया. इसमें कहा गया कि खान के भाषण ने पुलिस, न्यायाधीशों और देश में भय एवं अनिश्चितता की स्थिति पैदा की. इमरान खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए शीर्ष पुलिस अधिकारियों, एक महिला मजिस्ट्रेट, पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने की धमकी दी थी. उन्होंने अपने सहयोगी शहबाज गिल के साथ हुए बर्ताव को लेकर यह चेतावनी दी थी, जिन्हें राजद्रोह के आरोप में पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था.

सेना और अन्य संस्थानों को निशाना

सनाउल्लाह ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख अपने भाषणों में सेना और अन्य संस्थानों को निशाना बनाते रहे हैं और उन्होंने अपने इस अभियान को जारी रखा है. उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने खान के नए भाषण पर एक रिपोर्ट तैयार की है और वह इस संबंध में आगामी कुछ दिनों में अंतिम निर्णय लेने से पहले महाधिवक्ता तथा कानून मंत्रालय से परामर्श कर रहा है. इससे पहले पाकिस्तान में मीडिया पर निगरानी रखने वाली संस्था ने सभी उपग्रह टेलीविजन चैनलों पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री खान के भाषणों के सीधे प्रसारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी.

Also Read: Explainer: क्यों लगी पाकिस्तान में इमरान खान के भाषणों के सीधे प्रसारण पर रोक, जानें पूरा मामला
टेलीविजन चैनल ने दी बार-बार चेतावनी

पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पेमरा) ने शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि टेलीविजन चैनल बार-बार चेतावनी देने के बावजूद ‘‘सरकारी प्रतिष्ठानों” के खिलाफ सामग्री के प्रसारण को रोकने में नाकाम रहे हैं. इसमें कहा गया, ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान अपने भाषणों/वक्तव्यों में सरकारी प्रतिष्ठानों पर लगातार निराधार आरोप लगा रहे हैं और उकसावे वाले बयानों के जरिए घृणास्पद भाषणों का प्रचार कर रहे हैं, जिससे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है और इससे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका है.

भाषण संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन

नियामक ने कहा कि खान के भाषण संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हैं और मीडिया की आचार संहिता के खिलाफ हैं. पीटीआई के अध्यक्ष पर लगाए गए प्रतिबंधों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार फासीवादी सरकार है. इस बीच, खान ने रविवार रात रावलपिंडी के लियाकत बाग मैदान में एक रैली को संबोधित किया. खान ने पेमरा पर अपने भाषणों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कहा, अब पेमरा भी इस खेल में शामिल है. इमरान खान ने क्या किया है? मेरा एकमात्र अपराध यह है कि मैं इस ‘आयातित सरकार’ को स्वीकार नहीं कर रहा हूं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें