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Aadhar Card: आधार नहीं है तो अब नहीं मिलेगी सरकारी सुविधा और सब्सिडी, UIDAI ने जारी किया सर्कुलर

Aadhaar Card Update: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को एक सर्कुलर जारी किया है. ऐसे में अब सरकारी सेवा या किसी भी लाभ के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है.

Lucknow News: जिन लोगों ने अभी तक अपना आधार कर्ड नहीं बनवाया है, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है. दरअसल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को एक सर्कुलर जारी किया है. ऐसे में अब सरकारी सेवा या किसी भी लाभ के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. अगर किसी इंसान के पास आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड नामांकन की पर्ची नहीं है तो उसे किसा भी प्रकार की सरकारी सुविधा और सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा.

UIDAI ने राज्य और केंद्र सरकार के लिए जारी किया सर्कुलर

UIDAI की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, अब आधार नियमों को सख्त बनाया जा रहा है. आधार नहीं होने पर सरकार की और से जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट प्राप्त करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) प्रधानमंत्री जीवन ज्योजति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना समेत अन्य सरकारी योजना का भी लाभ नहीं उठा सकेंगे.

नामांकन पहचान होना अनिवार्य

UIDAI के अनुसार, भारत में 99 फिसदी से अधिक वयस्कों को आधार नंबर जारी किया जा चुका है. UIDAI का कहना है कि, यदि किसी व्यक्ति को कोई आधार संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है तो वह नामांकन के लिए एक आवेदन करेगा. जब तक आधार संख्या नहीं मिल जाती. तब तक व्यक्ति आधार नामांकन पहचान (ईआईडी) संख्या/पर्ची के साथ गवर्नमेंट स्कीम का लाभ या सब्सिडी ले सकता है. कहने का मतलब कि अब केंद्र और राज्य सरकार की और से मिलने वाली सेवाओं, लाभों और सब्सिडी के लिए आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड नामांकन पहचान संख्या दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है.

यूआईडीएआई ने कही ये बात

यूआईडीएआई का कहना है कि ‘कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट (government institutions) को सामाजिक कल्याण योजनाओं (social welfare schemes) के कार्यान्वयन के लिए अपने संबंधित डेटाबेस में आधार संख्या की आवश्यकता हो सकती है. इसलिए ऐसी सरकारी संस्थाओं को लाभार्थियों को आधार संख्या प्रदान करने और वीआईडी ​​वैकल्पिक बनाने की आवश्यकता हो सकती है.’

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