बिहार के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है. बिहार सरकार अब किसानों के खरीफ पाक में हुए नुकसान की भरपाई करेगी. बिहार फसल सहायता योजना के तहत सरकार किसानों को फसल के नुकसान होने पर 7500 रुपये से 10000 हजार रुपये तक दे रही है. धान, मक्का, सोयाबीन जैसी खरीफ पाक फसलों के लिए इस योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है.
बिहार फसल सहायता योजना के तहत किसानों को फसल में 20 प्रतिशत का नुकसान होने पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जा रहे हैं तो वहीं 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर 10000 रुपये प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी. इस योजना के तहत रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के आवेदक किसानों को लाभ मिलेगा. वहीं इस योजना के तहत उन किसानों को भी लाभ मिलेगा जो की नगर पंचायत क्षेत्र से जुड़े हुए हो.
किसानों को अगर बिहार फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने में किसी तरह की परेशानी हो रही है तो वो अधिकारी से फोन पर बात कर इस समस्या का समाधान ले सकते हैं. किसान इस योजना के तहत धन राशि प्राप्त करने के लिए मुफ़्त में आवेदन कर सकते है. किसानों को इस योजना के तहत खरीफ सीजन में होने वाली सभी फसलों जैसे धान, मक्का, सोयाबीन के नुकसान पर अनुदान मिलेगा.
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए किसानों को जमीन की रशीद के साथ साथ स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी. इसके साथ ही किसानों को पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदक का पहचान पत्र, बैंक खाते का पहला पेज, आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी.
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सबसे पहले आवेदक को बिहार फसल बीमा योजना की ऑफिसियल वेबसाईट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाना होगा.
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इसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा.
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एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप लोग इन करके इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे.