HRA Tax Provision Update: आवास पर कर के प्रावधानों पर संसद से बड़ा अपडेट आया है. लोकसभा सांसद संगीता कुमारी सिंह देव ने सदन में आवास पर कर के मामले में वित्त मंत्री यह सवाल (संख्या – 3607) किया- क्या उन कर्मचारियों के वेतन में आयकर की गणना के उद्देश्य से आवास पर कोई अनुलाभ नहीं जोड़ा गया है, जो कंपनी द्वारा दिये गए क्वार्टर में रह रहे हैं और कंपनी द्वारा निर्धारित मानक किराये का भुगतान करने के बाद और आयकर अधिनियम की धारा 17(2)(i)(ii) के तहत आवास किराया भत्ता (एचआरए) नहीं ले रहे हैं.
यदि हां, तो क्या उपरोक्त मामले में आयकर की गणना के उद्देश्य से एनटीपीसी, सिंगरौली जैसे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसईएस) के कर्मचारियों के वेतन में आवास पर 20 प्रतिशत अनुलाभ जोड़ा जा रहा है. अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं. क्या सरकारी आवास में रहने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सकल वेतन से कुल एचआरए काटा जाता है, जबकि एनटीपीसी, सिंगरौली जैसे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारियों के सकल वेतन में एचआरए के 20 प्रतिशत को जोड़ा जाता है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारत्मक कदम उठाये जा रहे हैं?
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इन सवालों के जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 17, अधिनियम की धाराओं 15, 16 और 1 के प्रयोजनों के लिए अनुलाभों की परिभाषा प्रदान करती है. अधिनियम की धारा 17(2)0) में प्रावधान है कि अनुलाभ में निर्धारित को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदान किये गए किसी भी आवास के संबंध में किराये के मामले में किसी भी रियायत का मूल्य शामिल है. यह लागू नियम, आयकर नियमावली, 1962 का नियम 3(1) है. आयकर की गणना के उद्देश्य से आवास पर अनुलाभों का निर्धारण संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उपरोक्त सूचित प्रावधानों के अनुसार तय किया जाना है. केंद्र सरकार के कर्मचारी जो सरकारी आवास में रह रहे हैं वे एचआरए के लिए पात्र नहीं हैं. इसी को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता.
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