PFRDA Update on NPS: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में अगर आप भी निवेश करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) टियर- II अकाउंट में क्रेडिट कार्ड के जरिये निवेश पर रोक लगा दी है. अब क्रेडिट कार्ड के जरिये टियर- II अकाउंट में सब्सक्रिप्शन या योगदान किसी भी काम के लिए पेमेंट नहीं कर पाएंगे. PFRDA ने इस बात की जानकारी 3 अगस्त को एक सर्कुलेशन के जरिये दी है. बता दें कि पहले टियर- I और टियर- II अकाउंट में क्रेडिट कार्ड के जरिये भी पेमेंट किया जा सकता था.
पीएफआरडीए ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत सब्सक्राइबर्स के हितों की रक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन योजनाओं के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने के लिए सर्कुलर जारी किया है. म्यूचुअल फंड या स्टॉक में निवेश के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान को इसलिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, क्योंकि इस तरह के भुगतान में हाई इंटरेस्ट अमाउंट का लाभ उठाना शामिल होता है. उदाहरण के लिए, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करनेवाले एनपीएस अकाउंट होल्डर्स को 0.60 फीसदी का पेमेंट गेटवे चार्ज देना होगा. जब इसमें जीएसटी जुड़ता है, तो ओवर-लीवरेजिंग ज्यादा हो जाता है.
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पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के टियर-2 खातों में बड़ा बदलाव करते हुए क्रेडिट कार्ड के जरिये अंशदान के भुगतान की सुविधा पर रोक लगा दी है. पीएफआरडीए के इस निर्णय के बाद एनपीएस के टियर-II खाते के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा बनी रहेगी, जबकि टियर-II खाते के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान अब संभव नहीं होगा. आपको बता दें कि एनपीएस के अलावा ऐसा कोई दूसरा सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो आपको अपने क्रेडिट कार्ड के जरिये निवेश करने की इजाजत देता हो. एनपीएस एकमात्र बचत साधन रहा है, जिसने सब्सक्राइबर्स को ईएनपीएस पोर्टल के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके निवेश करने की अनुमति दी है. वैसे यह सुविधा टियर- II खाते के लिए बंद की जारही है. एनपीएस टियर- I खाते के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान सुविधा अब भी उपलब्ध है.
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