Lucknow News: उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (UP SSF) में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले निरीक्षक (Inspector), उपनिरीक्षक (Sub Inspector) और मुख्य आरक्षियों (chief constables) को आयु सीमा में छूट देने का निर्णय किया गया है. अब अधिकतम 50 वर्ष आयु के निरीक्षक, उपनिरीक्षक और मुख्य आरक्षी पीएसी से प्रतिनियुक्ति पर विशेष सुरक्षा बल (Special Security Forces) में आ सकेंगे.
दरअसल, आयु सीमा के रिलैक्सेशन (relaxation) का आदेश गृह विभाग (home department) ने जारी कर दिया है. इससे पहले निरीक्षक और उपनिरीक्षक के लिए अधिकतम आयु की सीमा 45 वर्ष और मुख्य आरक्षी के लिए 43 वर्ष निर्धारित की गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुरक्षा बल की वाहिनियों के गठन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए यह फैसला लिया गया है.
बता दें, प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ ने सितंबर, 2020 में प्रमुख धार्मिक स्थलों, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल ((UP SSF)) का गठन किया था. इसके बाद जून 2021 में यूपी एसएसएफ की पांच वाहिनी गठित की गई थीं, जिनमें प्रयागराज, गोरखपुर, राजधानी लखनऊ, मथुरा और सहारनपुर शामिल हैं.
इससे पहले उत्तर प्रदेश शासन ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि परिसर की स्थायी रूप से सुरक्षा के लिए यूपी एसएसएफ की छठी वाहिनी का गठन किया गया था. फिलहाल वाहिनी की स्थापना की प्रक्रिया जारी है,