सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के जारी निर्देश पर भागलपुर परिवहन कार्यालय से भी गाड़ियों का बीएच सीरीज का नंबर मिलना शुरू हो गया है. इस नंबर के सीरीज से लोग पूरे देश की यात्रा कर सकेंगे. उन्हें किसी अन्य राज्य की परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी. भागलपुर परिवहन कार्यालय में इस नये नियम का पत्र आते ही इसकी शुरुआत हो चुकी है.
बीएच सीरीज का नंबर लेने के लिए अभी तक भागलपुर परिवहन कार्यालय में तीन आवेदन जमा किये गये. सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक आवेदन स्वीकृत होने पर बीएच सीरीज का नंबर मिला. दो आवेदन जांच प्रक्रिया में अस्वीकृत किये गये.
परिवहन विभाग से जो नंबर एलॉट किये गये, वह 22बीएच-8308बी है. यह रजिस्टेशन दो साल के लिए हुआ है. अगर गाड़ी का ऑनर दो साल में दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो जाता है, तो उन्हें उस राज्य के परिवहन कार्यालय में दो साल का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. नंबर 22बीएच 8308बी ही रहेगा. सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, नंबर नहीं बदलेगा.
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इस नंबर को पाने के लिए कुछ नियम हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि यह नंबर सभी को नहीं मिल सकता है. यह नंबर उसी को मिलता है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में नौकरी करने, व्यवसाय करने जाते हैं. जहां वह नौकरी करते हैं, उन्हें अपने ऑफिस के हेड से यह लिखवा कर देना होगा कि उनके कार्यालय अन्य चार राज्यों में अवस्थित हैं. एक राज्य में नौकरी करनेवाले और उनका तबादला उस राज्य के दूसरे जिले में होता है, तो उन्हें यह नंबर नहीं मिलेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि यह आम नंबर नहीं है.
अभी तक राज्य के हिसाब से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किये जाते रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक बीएच सीरीज शुरू किया गया है. इसका किसी एक राज्य से संबंध नहीं होगा, यह पूरे देश में मान्य होगा.
बीएच सीरीज मुख्य रूप से उन वाहनों के लिए होगी, जिन वाहनों का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता रहता है. अभी तक की व्यवस्था के तहत जब भी किसी वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता था, तो उन्हें उस राज्य के हिसाब से नये कागजात बनवाने होते थे. इस सिरीज के चलते अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी. बीएच नंबर प्लेट वाले एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के साथ देश में कहीं भी जा सकेंगे.
Published By: Thakur Shaktilochan