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बरेली में बिजली चोरी के मामलों में इजाफा, कंज्यूमर भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना

Bareilly News: प्रदेश में लगातार हो रही बिजली चोरी के कारण उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) को हर दिन 80 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है. बिजली विभाग के एसडीओ ने बताया कि...

Bareilly News: बिजली विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी बिजली चोरी में कमी नहीं आ रही है. बरेली में बिजली चोरी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. यही हाल पूरी यूपी का है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) को हर दिन 80 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है. यह जानकारी ऊर्जा विभाग ने रवि शर्मा को जनसूचना में दी थी.

यूपी में बिजली चोरी की समस्या आम बात हो गई है. मगर, इसमें बिजली कंपनियां भी शामिल हैं. बिजली विभाग को काफी कोशिश के बाद भी इस समस्या से निजात नहीं मिल रही है. इसको रोकने के लिए तमाम उपाय भी किए गए. शहर से अधिक देहात में बिजली चोरी के मामले आ रहे हैं. बिजली के तारों पर कटिया फंसा कर घरों में बिजली ली जाती है. बिजली चोरी अपराध की श्रेणी में आती है. इसमें पकड़े जाने पर जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है.

हर जिले में खोले गए हैं बिजली थाने

बिजली रोकने के लिए यूपी सरकार ने हर जिले में बिजली थाने खोले गए हैं. इसके लिए पहले से प्रवर्तन दल भी बनाए गए हैं, जो बिजली चोरी से जुड़ी समस्याओं को देखते हैं. पहले प्रवर्तन दलों की संख्या 33 थी. इसको बढ़ाकर 80 से ज्यादा कर दिया गया है. बिजली चोरी के मामले पहले जिलों के थानों में दर्ज होते थे, लेकिन इसके निपटान में देरी होती थी. मगर,यूपीपीसीएल ने सतर्कता इकाई द्वारा सभी जिलों में बिजली थाने बनाए हैं.थानों का नाम एंटी पावर थेफ्ट पुलिस थाना रखा गया है.

अगर किया ये काम तो होगी कार्रवाई

बिजली विभाग के एसडीओ ने बताया कि मीटर खराब करना, मीटर की सील को तोड़ना, मीटर के पहले के तार में ज्वाइंट करना, चेंजओवर या कटकाउट करना अपराध है. किसी दूसरे टैरिफ में कनेक्शन लिया, लेकिन अन्य टैरिफ में बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें कार्रवाई हो सकती है. काफी लोग मीटर के अंदर शंट या रिमोट लगा देते हैं. जिससे बिजली बिल कम उठे. यह पकड़े जाने पर जुर्माना और सजा दोनों हो सकते हैं. जितने किलोवाट का मीटर है.उससे ज्यादा उपयोग करना, कटे हुए बिजली कनेक्शन को बिना बकाया जमा किए चालू कराना, पड़ोसी को बिजली बेचना, खरीदना या फर्जी हलफनामा देकर कनेक्शन लेना अपराध की श्रेणी में आता है.

मीटर के साथ छेड़खानी करने पर लगेगा जुर्माना

बिजली लाइनों से कटिया डालकर बिजली का प्रयोग करना, मीटर को कमरे के अंदर लगाना या मीटर रीडिंग नहीं करने देना जुर्म की श्रेणी में आता है. मीटर के साथ छेड़खानी कर ऊर्जा खपत को रोकना या उसे स्लो करना, किसी अन्य के नाम से बिजली कनेक्शन को बिना नाम बदलवाए किराये पर चलाना या बिजली लेना, बिजली के लाइन से न्यूट्रल काटकर किसी दूसरे स्थान या पानी के पाइप से न्यूट्रल जोड़ना भी अपराध की श्रेणी में आता है. इनसे बचना चाहिए.

रिपोर्ट: मुहम्मद साजिद

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