Income Tax Return: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर आईटीआर फाइल कर दें. आखिरी तारीख पार होने में अब एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है. ऐसे में आप अगर 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो बाद में दाखिल करने पर फाइन भी देना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर जाने माने एक्सपर्ट और बीपीएन फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड (BPN FINCAP PVT LTD) के डायरेक्टर अमित निगम ने जोर देते हुए कहा है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें. अंतिम तिथी से पहले आरटीआर जरूर से फाइल करें. उन्होंने इसके फायदे भी विस्तार से बताएं हैं. देखिये पूरी बातचीत…
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