भागलपुर : आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में सूबे के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और सत्तारुढ दल के सचेतक सह बिहपुर विधायक ई शैलेंद्र बुधवार को प्रबल दत्ता की एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित हुए. आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के बिहपुर थाना क्षेत्र से जुड़े 2009 के केस में बयान होना था, लेकिन एक अन्य आरोपित मंटू मोदी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण बयान नहीं हो सका.
न्यायालय में मंटू मोदी पूर्व में भी उपस्थित नहीं हुए थे. उद्योग मंत्री ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उनका केस पृथक कर सुनवाई की जाये. न्यायालय ने बयान के लिए दूसरी तिथि तय कर दी. 2009 में दर्ज हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता के केस में मंत्री हुसैन पूर्व से जमानत पर चल रहे हैं. अदालत मुकदमों के त्वरित निष्पादन को लेकर मुकदमों की तिथियों में सदेह उपस्थित होने का दिशा-निर्देश जारी कर रखा है.
जन प्रतिनिधियों पर दर्ज आदर्श चुनाव आचार संहिता और आपराधिक मुकदमों की त्वरित सुनवाई भागलपुर में प्रबल दत्ता की एमपी-एमएलए कोर्ट में होने लगी है. व्यवहार न्यायालय की इस विशेष अदालत में पटना से स्थानांतरित होकर 21 मुकदमों के रिकार्ड भेजे गये हैं, जिनकी त्वरित सुनवाई शुरू कर दी गयी है.
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यहां भेजे गये मुकदमों में पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस विधान मंडल के नेता नगर विधायक अजीत शर्मा, जदयू सांसद अजय कुमार मंडल, जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी, मुस्लिम युनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष अबू कैशर, पीरपैंती के पूर्व विधायक रामविलास पासवान, स्वर्गीय सदानंद सिंह आदि से जुड़े मुकदमे शामिल हैं. इनमें इशीपुर बाराहाट थानाक्षेत्र से जुड़े एक केस में शाहनवाज हुसैन,शकुनी चौधरी समेत चार नेताओं को न्यायालय सुनवाई के दौरान रिहा कर चुकी है.
Published By: Thakur Shaktilochan