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Kanpur News: अब वाटर टैक्स जमा करने के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, मोबाइल App से घर बैठे Pay करें बिल

Kanpur News: कानपुर वासियों को लिए अच्छी खबर है. जल कर (water tax) और सीवर कर (sewer tax) जमा करने वाले उपभोक्ता (consumer) को अब लंबी-लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा. उपभोक्ता अपने मोबाइल से ही जमा कर सकेंगे बिल. आइए जानते हैं कैसे...

Kanpur News: कानपुर ने अब टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का मन बना लिया है. अच्छी बात ये है कि इसका सीधा फायदा शहरवासियों को मिल रहा है. फिलहाल, वाटर टैक्स (water tax) और सीवर कर (sewer tax) जमा करने वाले उपभोक्ता (consumer) के लिए अच्छी खबर है. अब उपभोक्ता अपने मोबाइल से ही टैक्स जमा कर सकेंगे. आइए जानते हैं कैसे…

2.90 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

कानपुर में यह सुविधा मंगलवार यानि के आज से शुरू हो रही है. वाटर टैक्स जमा करने के लिए अब कतार नहीं लगानी पड़ेगी. उपभोक्ता अपने मोबाइल एप के माध्यम से ही टैक्स जमा कर सकते हैं. इसके लिए आपको जलकल विभाग का मोबाइल एप डाउनलोड करना होगा. एप से टैक्स जमा होने से शहर के 2.90 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिल सकेगा.

गुरुवार को लांच होगा एप

मोबाइल एप से टैक्स जमा करने के लिए स्टार्ट हुई इस सुविधा के बाद शहर के लाखों लोगों को जलकल विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. बता दें कि गुरुवार को महापौर प्रमिला पांडेय जलकल के मोबाइल एप को लॉन्च करेंगी.

एप में होंगी ये खासियत

कानपुर जलकल निगम के जीएम नीरज गौड़ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि एप में कई तरह की सुविधा दी गई हैं. इसमें सबसे खास है कि नगर निगम से लेकर जलकल विभाग के अधिकारियों का मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे. इसके अलावा जलकल विभाग में रजिस्टर्ड प्लंबरों के भी मोबाइल नंबर उपलब्ध होंगे. इनसे संपर्क कर वाटर सप्लाई में आने वाली दिक्कतों को ठीक कराया जा सकेगा.

एप से ऐसे करें कर जमा

  • सबसे पहले प्ले स्टोर से जलकल विभाग कानपुर का एप डाउनलोड करें.

  • एप में पीआईडी नंबर के बाद मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा

  • ईमेल आईडी पासवर्ड बनाना होगा

  • इसके बाद अपना बिल जमा कर सकते हैं

वेबसाइट से भी कर सकेंगे कर जमा

बता दें कि उपभोक्ता जलकल विभाग की वेबसाइट www.jalkalkanpur.in के जरिये भी टैक्स जमा कर सकते हैं, हालांकि की वेबसाइट में सिर्फ 20% ही उपभोक्ता अभी तक टैक्स जमा कर रहे थे. वहीं आने वाले समय मे एप और वेबसाइट से टैक्स जमा करने पर 0.5% की छूट भी मिलेगी.

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रिपोर्ट- आयुष तिवारी

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