26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

शहरों को गंदा किया तो देना होगा भारी जुर्माना, झारखंड नगर विकास विभाग ने जारी किया नियम

अब शहर में इधर उधर कचड़ा फेंकने या फिर मल मूत्र त्यागने पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया है. झारखंड नगर विकास विभाग ने इससे संबंधित आदेश नगर निकायों को जारी कर दिया है. जिसके तहत शहरों में गंदगी फैलाने पर 50 रुपये से लेकर 2,500 रुपये के दंड का प्रावधान है.

रांची : राज्य के शहरों में खुले में मल-मूत्र त्यागना और कचरा फेंकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. साथ ही प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है. नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को शहरों को साफ व स्वच्छ बनाने का निर्देश देते हुए उक्त प्रावधान को कड़ाई से लागू करने को कहा है. शहरों में गंदगी फैलाने पर 50 रुपये से लेकर 2,500 रुपये के दंड का प्रावधान है. विशेष कर मकान-दुकान के बाहर डस्टबीन नहीं रखने पर 1,000 रुपये तक जुर्माना वसूलने को कहा गया है.

विभाग द्वारा निकायों को दिये गये आदेश में कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच या पेशाब करना, कचरा फेंकना और आम रास्ता व सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है. ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर दोषी के लिए दंड का प्रावधान है.

नगर निकायों को क्षेत्र के सभी घरों व दुकानों में अनिवार्य रूप से डस्टबीन रखवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. कहा गया है कि लोगों द्वारा संग्रहित कूड़ा नगर निकाय के कचरा उठाव वाहन में ही देने का प्रचार करें. वाहन के समय पर नहीं आने की स्थिति में लोगों को सार्वजनिक कचरापेटी में ही कूड़ा डालने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए. किसी भी परिस्थिति में सड़क पर कचरा नहीं फेंका जाये. साथ ही नगर निकाय होल्डिंग कर, ट्रेड लाइसेंस व सफाई शुल्क का भुगतान समय पर प्राप्त करने के लिए काम करे.

Posted By: Sameer Oraon

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें