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Jharkhand: 58.99 लाख कार्डधारियों में फिर बंटेगा सोना-सोबरन योजना के तहत 1.28 करोड़ धोती, साड़ी व लुंगी

सोना-सोबरन योजना के तहत राज्य के 58.99 लाख राशनकार्डधारियों के बीच 1.28 करोड़ धोती, साड़ी व लुंगी का वितरण किया जायेगा. इसको लेकर सरकार की ओर से 64 लाख साड़ी, 38.40 लाख धोती व 25.60 लाख लुंगी की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है.

Sona Sobran Yojna: सोना-सोबरन योजना के तहत राज्य के 58.99 लाख राशनकार्डधारियों के बीच 1.28 करोड़ धोती, साड़ी व लुंगी का वितरण किया जायेगा. इसको लेकर सरकार की ओर से 64 लाख साड़ी, 38.40 लाख धोती व 25.60 लाख लुंगी की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है.

15 जिलों में वितरण का काम शुरू

राज्य के 15 जिलों में धोती, साड़ी व लुंगी का वितरण भी शुरू हो चुका है. फिलहाल 16 प्रतिशत लाभुकों ने दूसरी बार इस योजना का लाभ लिया है. अभी बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, पलामू, रामगढ़ व पश्चिमी सिंहभूम में वितरण का काम शुरू नहीं हो पाया है. सोना-सोबरन योजना के तहत गुलाबी व पीला कार्डधारियों के बीच साल में दो बार 10-10 रूपये में साड़ी, धोती या लुंगी का वितरण किया जाना है.

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1.10 करोड़ धोती, साड़ी व लुंगी का बीते वर्ष हुआ वितरण

सरकार की ओर से पिछले साल 23 सितंबर को इस योजना की शुरुआत की गयी थी. इसके तहत 1.10 करोड़ धोती, साड़ी व लुंगी का वितरण किया गया था. सरकार ने साड़ी के लिए 228 रुपये, धोती के लिए 184 व लुंगी के लिए 204 रुपये की दर निर्धारित किया है.

जिलावार चिह्नित लाभुकों बीच होगा वितरण

जिला योग्य लाभुक

रांची 5,10,398

खूंटी 1,06,139

गढ़वा 2,56,749

पलामू 3,94,981

लातेहार 1,39,232

लोहरदगा 92,004

गुमला 1,66,074

सिमडेगा 1,16,911

जिला योग्य लाभुक

चतरा 1,76,214

कोडरमा 1,06,313

हजारीबाग 3,10,745

रामगढ़ 1,24,781

धनबाद 4,31,431

बोकारो 3,27,150

गिरिडीह 4,04,932

पू सिंहभूम 4,36,064

जिला योग्य लाभुक

प सिंहभूम 3,36,671

सरायकेला 2,22,589

देवघर 2,28,496

दुमका 2,48,115

साहिबगंज 2,00,945

गोड्डा 2,34,767

पाकुड़ 1,77,128

जामताड़ा 1,50,526

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इन्हें मिलता है लाभ 

सोना-सोबरन धोती-साड़ी-लुंगी वितरण योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित राशन कार्डधारियों को मिलेगा. इसके लिए लाभान्वित होने वाले लाभुकों को राशन कार्ड के साथ-साथ सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र जैसे- आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मुखिया या वार्ड पार्षद द्वारा अनुशसित पत्र को दिखा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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