Jharkhand News: निलंबित आइएएस पूजा सिंघल (Suspended IAS Pooja Singhal) के सीए सुमन कुमार की हिरासत से मुक्त करने की याचिका पर शुक्रवार काे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. गुरुवार काे ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में याचिका दाखिल की गयी थी. इसमें राजद सुप्रीमो सह बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के मामले का हवाला दिया गया था. इसमें कहा गया था कि चार्जशीट के बाद संज्ञान नहीं लेने के कारण उन्हेंं हिरासत मुक्त किया गया था.
कोर्ट ने याचिका की खारिज
शुक्रवार को इस मामले में ईडी के विशेष लोक अभियोजक अतीश कुमार एवं सीएम सुमन कुमार के अधिवक्ता शंभु अग्रवाल ने अपना-अपना पक्ष रखा. ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने अन्य कई मामलों का हवाला दिया. इसमें कहा गया कि कई ऐसे मामलों में आरोपी काे हिरासत मुक्त नहीं किया गया है. अदालत ने दोनों पक्षाें की दलील सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी.
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सीए सुमन के घर से 19.31 करोड़ सहित कई दस्तावेज बरामद
मालूम हो कि छह मई को सुमन कुमार के घर में छापेमारी हुई थी़ सात मई को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था. दो बार रिमांड पर लिये जाने के बाद 21 मई को उन्हें जेल भेजा गया था. ईडी ने छापेमारी के दौरान सीए सुमन कुमार के घर से 19.31 करोड़ रुपये सहित कई दस्तावेज बरामद किये थेे.
Posted By: Samir Ranjan.