रांची : सीएम हेमंत सोरेन के नाम पर आवंटित खनन लीज मामले में 14 जुलाई यानी गुरुवार को निर्वाचन आयोग के दिल्ली कार्यालय में दिन के तीन बजे से सुनवाई होगी. 28 जून को भी मामले में सुनवाई हुई थी, पर बहस पूरी नहीं हो सकी थी. जिस कारण वकीलों ने अतिरिक्त समय मांगा था. जिस पर चुनाव आयोग ने नाराजगी जतायी थी. मालूम हो कि भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग को सीएम के निर्वाचन मामले पर फैसला लेना है. बता दें सीएम के आग्रह पर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दो बार सुनवाई टाली जा चुकी है.
इससे पहले आयोग ने कहा था कि अब सुनवाई को नहीं टाली जा सकती है. क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आयोग की ओर से पक्ष रखने का समय दिया चुका था. तब मुख्यमंत्री ने अपने वकील के कोरोना पॉजिटिव होने की दलील देकर निर्वाचन आयोग के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा था.
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आयोग ने 14 जून को आग्रह स्वीकार करते हुए 14 दिनों का समय दिया था. हालांकि, आयोग की ओर से यह भी कहा गया था कि अगली तारीख को वे खुद या वकील के माध्यम से पक्ष रखें. नहीं तो उनकी ओर से जो लिखित जवाब सौंपा गया है, उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा.
ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरन इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं. उन्होंने दायर याचिका में कहा था कि ये मामला राजनीति से प्ररित है. क्योंकि याचिकाकर्ता शुरू से ही सोरेन परिवार का राजनीतिक विरोधी रहा है. और हाईकोर्ट में दायर याचिका नियमानुसार दाखिल नहीं हुई है. ऐसे में यह सुनवाई योग्य नहीं है
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Posted By: Sameer Oraon