पटना हाइकोर्ट ने राजीव नगर इलाके के नेपाली नगर मोहल्ला में आवास बोर्ड की जमीन पर बने मकान को जिला प्रशासन द्वारा तोड़े जाने की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए आवास बोर्ड के एमडी और राज्य सरकार से बुधवार तक जबाब तलब किया है. न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने राजेंद्र कुमार सिंह एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर वरीय अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी को सुनने के बाद यह आदेश दिया.
पटना हाइकोर्ट कोर्ट ने वर्षों से यहां मकान बनाकर रह रहे लोगों के आशियाना उजाड़े जाने पर आश्चर्य प्रकट किया. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार और आवास बोर्ड ने ने गैर कानूनी तरीके से सैंकड़ों मकानों को तोड़ दिया है. आवास बोर्ड और सरकार द्वारा दीघा लैंड सेटलमेंट एक्ट कट तहत करवाई नही की है. जबकि यह एक्ट इस मामले के लिये ही बनाया गया है. सरकार तथा आवास बोर्ड का यह कार्य गैरकानूनी है. इस मामले पर फिर बुधवार को सुनवाई होगी.
भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने राजीव नगर के नेपाली नगर में आम लोगों के घरों को बुलडोज कर देने की कार्रवाई को क्रूर व अमानवीय बताया है. उन्होंने कहा कि सरकार लंबे समय से स्थानीय लोगों से टैक्स वसूलती रही है, सरकार की सारी योजनाएं लागू होती रही हैं. वहीं, स्थानीय विधायक उनके मकान की सुरक्षा का भरोसा दिलाते रहे हैं, फिर आज उनके मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं. यदि उनके कागज गलत थे, तो सरकार यह जानते हुए अपनी योजनाएं वहां क्यों लागू करती रही.
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सरकार को बुलडोजर की बजाये कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए था, ताकि इस तरह की अप्रिय स्थिति की नौबत न आती. माले विधायकों के नेतृत्व में सोमवार को चार सदस्यीय टीम ने राजीवनगर का दौरा किया. जिसमें विधायक दल के उपनेता सत्यदेव राम, पालीगंज विधायक संदीप सौरभ, पार्टी की केंद्रीय कमेटी की सदस्य व ऐपवा की राज्य सचिव शशि यादव तथा राज्य कमेटी सदस्य जितेंद्र कुमार ने आज राजीव नगर का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया.