Jharkhand news: विधायक हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर पैरोल की याचिका को वापस ली है. इस संबंध में कोर्ट से प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने याचिका वापस लेने के लिए अनुमति देने का आग्रह किया था.
विधायक हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं पूर्व सांसद
शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने विधायक हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की ओर से पैरोल के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान की. इस संबंध में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सिकरवार ने याचिका वापस लेने के लिए अनुमति देने का आग्रह किया था.
भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए एक माह के पैरोल की मांग की थी
मालूम हो कि प्रार्थी पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी. उन्होंने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए एक माह के पैरोल की मांग की थी. लेकिन, प्रार्थी ने अपने वकील के माध्यम से इस याचिका को वापस लेने संबंधी कोर्ट में याचिका दायर की, जिसपर कोर्ट ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार किया.
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हजारीबाग कोर्ट ने सुनायी थी उम्र कैद की सजा
वर्तमान में वह बिहार के मशरक के विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. तत्कालीन मसरख विधायक अशोक सिंह की हत्या वर्ष 1995 में पटना स्थित सरकारी आवास में की गयी थी. उनकी पत्नी चांदनी देवी ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह व उनके भाइयों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. हजारीबाग की निचली अदालत ने इस मामले में दोषी पाने के बाद प्रभुनाथ सिंह, दीनानाथ सिंह और पूर्व मुखिया रितेश सिंह के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी.
रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची.