पटना. विधान परिषद राजद के रामचंद्र पूर्वे के तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भूमि आवंटन नीति 2021 के तहत उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए 36 माह का समय दिया जाता है. इस अवधि में उद्योग लगाना अनिवार्य है. ऐसे में जिन लोगों ने बियाडा की जमीन लेकर उद्योग नहीं लगाया है, उनसे जमीन वापस ली जा रही है.
मंत्री ने कहा कि बियाडा अधिनियम के तहत इस अवधि में उद्याेग स्थापित नहीं करने वाले उद्यमियों का भूमि आवंटन रद्द कर दिया जाता है. 270 बंद औद्योगिक इकाइयों में 85 इकाइयों का आवंटन रद्द कर दखल कब्जा भी ले लिया गया है. वहां की जमीन अब नये उद्योग के लिए आवंटित की जायेगी.
पटना मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने राज्य सरकार ने प्रमुख कार्य विभागों को नये सिरे से रोजगार के आंकड़े जुटाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि अगले तीन दिनों में बीते वर्ष के दौरान उपलब्ध कराये गये रोजगार के आंकड़े तैयार करें. रोजगार सृजन के इन आंकड़ों को श्रम संसाधन विभाग को सौंप जायेगा जिससे कि रोजगार का एक डाटा बैंक बनाया जा सके.
मुख्य सचिव मंगलवार को रोजगार सृजन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवों के साथ बैठक बुलायी थी. जिन विभागों द्वारा रोजगार के आंकड़े नहीं जुटाये गये थे उसको लेकर मुख्य सचिव ने असंतोष जताते हुए विभागों को तीन दिनों का और समय दिया हैं
पटना. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी लोकसेवकों के कार्यकलापों की समय सीमा में समीक्षा करने के लिए यथा निर्धारित कमेटी गठित करे. जारी किये गये स्मार पत्र में विभाग ने लिखा है कि सभी विभाग, प्रमंडल व जिला स्तर पर यथा निर्धारित समिति का गठन कर इसकी सूचना से सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत कराया जाये.
Prabhat Khabar App: देश-दुनिया, बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस अपडेट, क्रिकेट की ताजा खबरे पढे यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए प्रभात खबर ऐप.
FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA
Facebook
Twitter
Instagram
YOUTUBE