रांची : भाजपा नेता (ग्रामीण जिला अध्यक्ष) सुरेंद्र कुमार राय उर्फ राजा साहब हत्याकांड में शनिवार को अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने अपराधी संदीप थापा, सुजीत कुमार व चंद्रमौली सिंह को उम्रकैद की सजा सुनायी है़ साथ ही 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है़ जुर्माना नहीं देने पर उन्हें एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. ज्ञात हो कि सुरेंद्र कुमार राय की हत्या 2006 में हुई थी.
इस मामले में उक्त तीनों अभियुक्तों सहित छह आराेपी थे़ इसमें से अनिल राम को पहले ही उम्रकैद की सजा हो चुकी है़ जबकि, एक अपराधी लक्खी शर्मा की मौत हो गयी और राजेश कुमार 2017 में जमानत मिलने के बाद से कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ.
इसलिए अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है़ इस मामले में आइओ तत्कालीन नामकुम थाना प्रभारी रविकांत (वर्तमान में सीआइडी इंस्पेक्टर) थे. उन्होंने संदीप थापा, सुजीत कुमार व चंद्रमौली सिंह को पिस्टल व हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़ा था़
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से इंस्पेक्टर रविकांत सहित 21 लोगों की गवाही दर्ज करायी गयी़ सुरेंद्र राय की हत्या 19 अक्तूबर 2006 को धनतेरस के दिन जमीन विवाद में सिदरौल स्थित उनके घर के सामने हुई थी़ इस संबंध में उनके पुत्र विजेंद्र राय के बयान पर नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
Posted By: Sameer Oraon