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Crypto, डिजिटल संपत्तियों पर TDS को लेकर CBDT ने जारी किया नोटिफिकेशन, इन नियमों का रखना होगा ध्यान

Cryptocurrency: 1 जुलाई से एक वर्ष में 10 हजार रुपये से अधिक की डिजिटल संपत्ति या क्रिप्टोकरेंसी के भुगतान पर एक प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती (TDS) लगाया जाएगा.

Cryptocurrency इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्रिप्टो, डिजिटल संपत्तियों के लिए टीडीएस कटौती संबंधी विस्तृत खुलासा आवश्यकताओं को अधिसूचित किया है. इसके तहत हस्तांतरण की तारीख और भुगतान की विधि के बारे में भी बताना होगा. वित्त अधिनियम 2022 ने आयकर कानून में धारा 194एस को जोड़ा है, जिसके तहत 1 जुलाई से एक वर्ष में 10 हजार रुपये से अधिक की डिजिटल संपत्ति या क्रिप्टोकरेंसी के भुगतान पर एक प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) लगाया जाएगा.

बताए गए ये नियम

नए प्रावधान को लागू करने के क्रम में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 21 जून को फॉर्म 26क्यूई और फॉर्म 16ई में टीडीएस रिटर्न देने के संबंध में आईटी नियमों (IT Rules) में कुछ संशोधनों को नोटिफाई किया है. सीबीडीटी ने अधिसूचित किया कि धारा 194एस के तहत जमा किया गया टीडीएस उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा. इस तरह काटे गए कर को चालान सहित विवरण प्रपत्र 26क्यूई में जमा किया जाएगा.


क्रिप्टो ट्रेडिंग पर टैक्स लगाने की हुई थी घोषणा

बताते चले कि इस वर्ष के बजट में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर टैक्स लगाने की घोषणा की गई थी. इसी के बाद से यह मुद्दा क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच विवाद का एक कारण बना है. इंडस्ट्री के बहुत से विशेषज्ञों और क्रिप्टो से जुड़े लोगों ने इस सेगमेंट पर प्रतिबंध लगाने के बजाय इसे रेगुलेट करने के सरकार के रवैये की प्रशंसा की है. जबकि, कुछ अन्य का मानना है कि क्रिप्टो से मिलने वाले लाभ पर टैक्स की दर कम होनी चाहिए.

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