मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से एक साल पहले सब्जी विक्रेता राजन साह की 5 वर्षीय बेटी का अपहरण हो गया था. जिसकी अब तक बरामदगी नहीं हो पाई है. पटना हाई कोर्ट ने अब इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मुजफ्फरपुर के टाउन डीएसपी को अनुसंधान की प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ 27 जून को हाई कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है .
पटना हाई कोर्ट में जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने इस मामले को लेकर दायर किए गए एक अपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने मुजफ्फरपुर एसएसपी को कहा कि वह तुरंत इस कांड के अनुसंधानकर्ता को हटाकर इसका अनुसंधान अपने हाथ में लें.
बताया जा रहा है की मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से 5 वर्षीय खुशी का 16 फरवरी 2021 को अपहरण कर लिया गया था. जिसके बाद से अब तक मुजफ्फरपुर पुलिस को इस मामले में अपहृत बच्ची का सुराग नहीं मिला है. इसी वजह से खुशी के पिता राजन साह ने मुजफ्फरपुर पुलिस के रवैये से असंतुष्ट होकर पटना हाईकोर्ट में अपनी बेटी ख़ुशी की बरामदगी के लिए रिट याचिका दायर की है.
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि लड़की के अपहरण हुए एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस अब तक उसका सुराग तक नहीं जुटा पा सकी है. खुशी की बरामदगी के लिए परिजनों व मोहल्ले के लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला था. इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी से रिपोर्ट भी तलब किया था लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. बच्ची का सुराग नहीं मिलने से परिजन बेहाल है. मामले की अगली सुनवाई 27 जून को फिर से होगी.
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