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Agneepath Scheme: भारतीय नौसेना 22 जून को जारी करेगा भर्ती कैलेंडर, 1 जुलाई से होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

कार्मिक प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी ने बताया कि भर्ती कैलेंडर जारी करने की तिथि 25 जून तय किया गया था, लेकिन यह कल 22 जून को जारी किया जाएगा. 1 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी.

अग्निवीरों की सेना में भर्ती को लेकर भारतीय नौसेना (Indian Navy) के कार्मिक प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी (Dinesh K Tripathi) ने बताया कि भर्ती कैलेंडर जारी करने की तिथि 25 जून तय किया गया था, लेकिन यह कल 22 जून को जारी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि डीजी शिपिंग (Dg Shipping) के आदेश के अनुसार अग्निवीरों को 4 साल के प्रशिक्षण के बाद सीधे मर्चेंट नेवी में बहाली किया जा सकता है.


1 जुलाई से होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

नौसेना कार्मिक प्रमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि अग्निपथ के पहले बैच के लिए 1 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी. वहीं 9 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा. नौसेना के अनुसार 15 से 30 जुलाई तक भर्ती के लिए आवेदन जमा करना होगा. बता दें कि अग्निवीर योजना के माध्यम से नामांकित कर्मियों को समय-समय पर चिकित्सा जांच और जारी किए गए आदेशों के अनुसार शारीरिक, लिखित, फिल्ड टेस्ट की तिथि अक्टूबर और नवंबर माह में तय की गई है.

पुरुष और महिला दोनों जवान होंगे

भारतीय नौसेना में पुरुष और महिलाओं दोनों की भर्ती की जाएगी. वही, अग्निवीरों का पहला बैच 21 नवंबर को प्रशिक्षण संस्थानों में रिपोर्ट करेगी. सेना प्रमुख ने बताया कि इस योजना के तहत नौकरी के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के लिए नौसेना की भर्ती वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है जो जुलाई से शुरू होगी.

14 जून को हुई अग्निपथ योजना की घोषणा

अग्निपथ योजना की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 14 जून को की गई थी. इस योजना में साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं को केवल चार साल के लिए भर्ती करने का नियम है, जिसमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है. हालांकि बाद में सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है.

इन अग्निवीरों को माता-पिता से लेना होगा हस्ताक्षर 

दस्तावेज के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के कर्मियों के लिए, नामांकन प्रपत्र पर माता-पिता या अभिभावकों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी. अग्निवीर नियमित सेवा करने वालों के लिए 90 दिनों के अवकाश की तुलना में वर्ष में 30 दिनों के अवकाश के लिए पात्र होंगे. चिकित्सकीय सलाह के आधार पर चिकित्सा अवकाश प्रदान किया जाएगा.

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