Uttar Pradesh News: यूपी की जनता को योगी सरकार का एक बड़ा तोहफा. संपत्ति को लेकर होने वाले घरेलू विवाद को खत्म करने की यूपी सरकार की एक नई पहल. पारिवारिक सदस्यों के मध्य अचल संपत्ति के बंटवारे के लिए स्टाम्प शुल्क लाखों रूपए से कम करके मात्र पांच हजार रूपए कर दिया है. अभी तक परिवार में यानि की ब्लड रिलेशन में अगर किसी सम्पति का ट्रांसफर किया जाता था तो डीएम सर्किल रेट के हिसाब से सरकारी रजिस्ट्री शुल्क भरना पड़ता था. यूपी सरकार के नए योजना के तहत अब संपत्ति अपनों के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड (दान विलेख) में पांच हजार रुपए के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान की जाएगी.
बता दें कि संपत्ति अपनों के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड (दान विलेख) में पांच हजार रुपए स्टाम्प शुल्क लगेगी और एक हजार रुपए की प्रासेसिंग फीस भी लगेगी. यानी कुल छह हजार रुपए खर्च होंगे. सरकार ने इस सुविधा को सिर्फ छह माह के लिए जारी किया है. स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग प्रमुख सचिव वीना कुमार ने 18 जून को सभी जिलों के लिए यह आदेश जारी कर दिया है.इस निर्णय से पारिवारिक संपत्तियों के हस्तांतरण में सुविधा होगी और कोई विवाद भी उत्पन्न नहीं होगा. फिलहाल यह व्यवस्था छहः माह के लिए की गई है, बाद में इसकी समीक्षा करने के बाद इसे आगे बढ़ाया जा सकता है.
बता दें कि अब तक अर्जित संपत्ति को परिजनों को दान करने पर संपत्ति को बेचने पर लगने वाले शुल्क के बराबर राशि जमा करनी पड़ती थी. अभी तक इस भारी भरकम शुल्क के कारण लोगों को कठिनाई होती थी. इसके विकल्प के रूप में लोग वसीयत का सहारा लेते थे. यह वसीयत बड़े पारिवारिक विवादों का कारण बनती थी. इस सुविधा में दान विलेख के दायरे में आने वाले पारिवारिक सदस्यों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र व पुत्री का बेटा-बेटी आएंगे.