Mumbai Serial Blast: मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में इस महीने की शुरुआत में गुजरात (Gujarat) से गिरफ्तार किये गये चार व्यक्तियों को सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मुंबई के रहने वाले चार आरोपियों के नाम अबु बकर, सैयद कुरैशी, मोहम्मद शोएब कुरैशी और मोहम्मद यूसुफ इस्माइल हैं.
अहमदाबाद के सरदारनगर से हुई थी आतंकियों की गिरफ्तारी
गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (Gujarat ATS) ने 12 मई को अहमदाबाद के सरदारनगर इलाके से एक विशिष्ट गुप्त सूचना के बाद इन चारों को पकड़ा था. बाद में उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) को सौंप दिया गया था, जो 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट (Mumbai Serial Blast) की जांच कर रहा है. चारों आरोपियों को सोमवार को उनकी हिरासत अवधि समाप्त होने पर विशेष सीबीआई न्यायाधीश आरआर भोसले के समक्ष पेश किया गया.
सीबीआई की अपील को स्पेशल कोर्ट ने किया खारिज
सीबीआई (CBI) ने उनकी हिरासत 14 दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया. हालांकि, अदालत ने सीबीआई की याचिका खारिज कर दी और सभी चार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आरोपी इस महीने की शुरुआत में पकड़े गये थे. वे 29 साल से फरार थे. आरोपियों ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके पासपोर्ट बनवाया था.
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इंटरपोल ने इनके खिलाफ जारी किया था रेड कॉर्नर नोटिस
गुजरात पुलिस (Gujarat Police) के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये चारों 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में वांछित हैं. अधिकारी ने बताया कि सीबीआई के अनुरोध पर इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था. मार्च 1993 में मुंबई में हुए 12 सिलसिलेवार बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गयी थी और 1,400 से अधिक व्यक्ति घायल हो गये थे.