Sharjeel Imam News: दिल्ली दंगे मामले में जेएनयू (JNU) के छात्र शरजील इमाम ने राजद्रोह केस में जमानत के लिए निचली अदालत का रुख किया है. बता दें कि गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने शरजील इमाम को अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत में अपील करनी की मंजूरी दी थी, जिसके बाद शुक्रवार को शरजील इमाम ने एक बार दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट का रुख किया है.
बताते चले कि 11 अप्रैल को कोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (NRC) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान दिए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि शरजील इमाम ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित भाषण दिए थे, जिसमें उसने असम तथा पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की धमकी दी थी.
शरजील इमाम को हाई कोर्ट ने देश में राजद्रोह के सभी मामलों में कार्यवाही स्थगित रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की गुरुवार को स्वीकृति दे दी थी. जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस मिनी पुश्कर्ण की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत देने का अनुरोध करने वाली अपनी याचिका वापस लेने की इमाम को अनुमति दी थी. इससे पहले शरजील इमाम ने देश के शीर्ष अदालत का रुख करते हुए निचली अदालत के 24 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था. शरजील इमाम पर आईपीसी की धारा 124ए के तहत आरोप लगाए गए हैं. जिसमें उसे उम्रकैद की सजा हो सकती है.