रांची: राज्य में ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ और ‘राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ के तहत राशन बांटने वाले डीलर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जारी फरमान को लेकर परेशान हैं. लाभुकों के बीच मई में अप्रैल का राशन बांटा जा रहा है. क्योंकि, डीलरों को अप्रैल का राशन मई में ही आवंटित किया गया है.
इस बीच जिला आपूर्ति पदाधिकारी की ओर से अप्रैल और मई का शत प्रतिशत खाद्यान्न वितरण का आदेश जारी कर दिया गया है. कहा गया है कि अप्रैल का राशन 23 मई तक बांट दिया जाये. इसके बाद आठ दिनों में मई के राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाये. अगर राशन वितरण में लापरवाही बरती गयी, तो डीलरों का लाइसेंस निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा जायेगा.
इधर, विभाग द्वारा बनायी गयी वितरण व्यवस्था ही राशन डीलरों के लिए परेशानी का सबब बन गयी है. दरअसल, जनवरी 2022 से विभाग ने मंथली डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल की नयी व्यवस्था लागू की है. इसके तहत लाभुकों को राशन का वितरण उसी माह में किया जाना है.
अगर ऐसा नहीं होता है, तो राशन लैप्स हो जायेगा. इसी वजह से ई-पॉस मशीन में भी पिछले महीने के राशन के वितरण की सुविधा खत्म कर दिया गया है. अप्रैल का राशन मई में आवंटित करने के बाद विभाग ने आदेश जारी कर अप्रैल के राशन वितरण की सुविधा बहाल की है. इसकी वजह से लाभुकों के बीच देर से राशन वितरण शुरू हुआ है.
खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा पूरे प्रदेश के राशन दुकानदारों के पॉश मशीनों को अपग्रेड किया गया है. इसके लिए पूर्व में इसमें संचालित 5.2 वर्जन को हटाकर इसमें 5.3 वर्जन डाला गया है. लेकिन नये वर्जन से पूरे राज्य के राशन दुकानदार परेशान हैं. दुकानदारों ने अपनी परेशानी को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक को पत्र लिखा है. पत्र में दुकानदारों ने कहा कि नये वर्जन से राशन का वितरण करना कठिन है.
हर एक सामान के लिए लाभुक से हर बार अलग-अलग अंगूठा लगवाना पड़ रहा है. टू जी व्यवस्था से संचालित हो रही इन मशीनों में यह वर्जन बार-बार फेल कर जा रहा है. इससे लाभुक अनावश्यक रूप से हंगामा कर रहे हैं, इसलिए जब तक व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो जाती है. तब तक पुरानी ही व्यवस्था को बरकरार रखा जाये.
विभाग के फरमान पर ‘फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन’ के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा ने आपत्ति जतायी है. कहा है कि अब भी कई राशन डीलरों के पास मई का राशन नहीं पहुंचा है. इसकी वजह से वितरण व्यवस्था बाधित है. सर्वर और इंटरनेट की व्यवस्था सही नहीं होने से भी राशन वितरण में दिक्कत आर रही है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खाद्यान्नों के साथ-साथ विभिन्न तरह के आइटम के लिए अलग-अलग अंगूठे निशान लेने की वजह से भी काफी समय लग रहा है. इसमें सुधार करने की जरूरत है.
Posted by: Sameer Oraon