रांची: हाइकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों नहीं रूपेश पांडेय हत्याकांड की जांच सीबीआइ को साैंप दी जाये. इस बिंदु पर राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को हजारीबाग के बरही में हुई रूपेश पांडेय हत्याकांड की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दायर क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई की.
अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 16 जून की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता एके कश्यप, अजीत कुमार और अनिल कुमार ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि छह फरवरी 2022 को सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान बरही में रूपेश पांडेय की अपराधियों ने सरेआम पीट-पीट कर हत्या कर दी थी.
इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि रूपेश की हत्या के ढाई घंटे बाद हुई घटना को लेकर पुलिस ने दो दिन बाद नाै फरवरी को एक आैर प्राथमिकी दर्ज की थी. यह प्राथमिकी सोची-समझी साजिश के तहत दर्ज की गयी थी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मृतक की मां उर्मिला देवी ने याचिका दायर की है.
Posted By: Sameer Oraon