राज्य के नगर निकायों में चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग एक कदम और बढ़ा है. शहरों में वार्डों के विखंडन की प्रक्रिया के बाद आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को मतदाता सूची और बूथ गठन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. आयोग ने कुल 258 नगर निकायों में से इस वर्ष 245 नगर निकायों में चुनाव कराने का निर्णय लिया है. शेष 13 नगर निकायों में चुनाव कार्यकाल पूर्ण होने के बाद कराया जायेगा.
आदेश में कहा गया है कि जून में नगर निकाय चुनाव संपन्न कराया जाना है. ऐसे में वार्ड वार मतदाता सूची और मतदान केंद्रों के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहली जनवरी-2022 के आधार पर तैयार मतदाता सूची से ही नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है. आयोग ने कहा कि चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद किसी भी सूरत में निर्वाचन नामावली में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा.
वार्ड स्तर पर मतदाता सूची बनाने के लिए अनुमंडल अधिकारियों को निबंधन अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी है. आयोग ने जारी आदेश में कहा है कि एसडीओ सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में मतदाता सूची तैयार करायेंगे. इसके लिए संबंधित नगर निकायों के इओ को अधिकृत करने का अधिकार भी एसडीओ को दिया गया है.
आयोग ने दो टूक चेतावनी दी है कि अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में बिना राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा. अगर जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने स्तर पर यह महसूस होता है कि कुछेक मामलों मेें स्पष्ट विसंगति या त्रुटि परिलक्षित हो रही है. परिमार्जन आवश्यक है, तो संबंधित निर्वाचक निबंधन अधिकारी से प्रतिवेदन लेकर पूरे तथ्यों के साथ अपना मंतव्य आयोग को प्रतिवेदित करेंगे. आयोग की अनुमति के बाद कोई कार्रवाई करेंगे.
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अंतिम रूप से मतदाता सूची का वार्डवार विखंडन : 30 अप्रैल से 11 मई, 2022 तक
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विखंडीकृत मतदाता सूची के डाटाबेस की जांच : 10 मई, 2022
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जिला द्वारा साॅफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूची का वार्डवार विखंडन : 11 से 17 मई 2022 तक
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मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन : 28 मई, 2022 को
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दावा-आपत्ति : 28 मई से 10 जून, 2022 तक
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दावा-आपत्ति निष्पादन : 04 जून से 16 जून, 2022 तक
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मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन : 23 जून 2022 तक