Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल से फर्जी फोन कॉल के जरिए लॉटरी के नाम पर लोगों से ठगी के अपराधों पर रोक लगाने के लिए अभी तक उठाए गए कदमों को लेकर व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने कुलदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.
गौरतलब है कि, हाईकोर्ट ने 30 जून 2021 को उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को, फोन कॉल के जरिए लॉटरी के नाम पर ठगी और देश भर में गिरोह का संचालन कर रहे ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कारवाई करने का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण लगाने का निर्देश जारी किया था. कोर्ट ने कहा था कि ठगी लॉटरी और लकी ड्रॉ के जरिए आम लोगों की मेहनत की कमाई को लूट लेते हैं, जिन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.
इस संबंध में कोर्ट ने अभी तक की कार्रवाई को लेकर 2 मार्च 2022 को डीजीपी से व्यक्तिगत हलफनामा देने को कहा था, जिसके बाद 9 मार्च को डीजीपी द्वारा कोर्ट में व्यक्तिगत हलफनामा पेश किया गया. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस हलफनामे में दिए गए निर्देश के संबंध में की गई कारवाई को लेकर संतोष जनक जवाब नहीं दिया गया है.
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कोर्ट ने कहा कि हलफनामे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी सरकारी एजेंसी को जवाब भेजा गया हो. कोर्ट ने DGP को संतोष जनक कार्रवाई करने का पुनः व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया. मामले में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी.
रिपोर्ट- एसके इलाहाबादी