UP News: कोविड महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिये हैं. कोविड पॉजिटिव कर्मचारियों को एक माह तक विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा. यही नहीं, कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर अधिकतम 21 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा.
लक्षण विहीन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी 1 माह का आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा. कंटेनमेंट जोन घोषित होने तक कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये हैं.
Also Read: कुम्हारों और मिट्टी कारीगरों को नि:शुल्क विद्युत चाक देगी योगी सरकार, इतने तारीख तक करना होगा आवेदनएक महीने से अधिक होने पर रजिस्टर्ड एलोपैथिक मेडिकल द्वारा प्रमाण पत्र देना होगा. विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा एक से अधिक अवसरों के लिए भी मान्य होगा. कोविड और अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज को चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अलग से अवकाश देने के भी निर्देश दिये गये हैं.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी लखनऊ सहित एनसीआर के जिलों गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है. इन जिलों के लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना होगा. सोमवार को यूपी में 115 नये कोविड-19 केस सामने आये हैं.
सीएम योगी ने सोमवार को टीम-9 के साथ हुई बैठक में कहा कि प्रदेश की सीमा से लगे कुछ राज्यों में कोविड के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. सोमवार को गौतमबुद्ध नगर में 65, गाजियाबाद में 20 और लखनऊ में 10 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है. इसलिए इन क्षेत्रों में स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाए. गौरतलब है कि यूपी में लगातार तीसरे दिन 100 से अधिक कोविड मरीज मिले हैं.
मुख्यमंत्री ने गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत में टीकाकरण से छूटे लोगों को चिन्हित करके वैक्सीनेट करने के निर्देश दिये हैं. लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने और लक्षणयुक्त लोगों की टेस्टिंग करने के लिए भी कहा गया है.
Posted By: Achyut Kumar