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झारखंड पंचायत चुनाव: धारा 144 लागू, इन नियमों को तोड़ा तो होगी कार्रवाई

अनुमंडलाधिकारी संदीप कुमार मीणा झारखंड पंचायत चुनाव के लिए क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया गया है. जिसके अंतर्गत क्षेत्र में शांति-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है. जिसका हर हाल में पालन करना जरूरी होगा

जमशेदपुर: अनुमंडलाधिकारी संदीप कुमार मीणा ने पंचायत चुनाव के लिए सभी पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में धारा 144 के अंतर्गत सामान्य निषेधाज्ञा लागू किया है. यह आदेश अनुमंडल क्षेत्र (जमशेदपुर अक्षेस, मानगो नगर निगम एवं जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र छोड़ कर) जहां आदर्श आचार संहिता लागू है वहां लागू होगा.

एसडीओ ने बताया है कि पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्याशियों की गतिविधि में वृद्धि होगी और प्रतिद्वंदिता के कारण सामाजिक तनाव बढ़ने और शांति-व्यवस्था भंग होने के साथ जान-माल की क्षति पहुंचने की आशंका है. इस परिस्थिति को देखते हुए भयमुक्त, शांतिपूर्ण, विधि व्यवस्था तथा निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकार( जुगसलाई, जमशेदपुर अक्षेस व मानगो छोड़ कर) में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू किये हैं.

निषेधाज्ञा की मुख्य बातें

  • कोई भी व्यक्ति, समूह, अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के सदस्य बिना पूर्वानुमति के जनसभा नहीं करेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे

  • दूसरे अभ्यर्थी, राजनैतिक दलों की जनसभा व जुलूस में बाधा उत्पन्न करना प्रतिबंधित होगा

  • किसी अभ्यर्थी/ राजनैतिक दल की जनसभा स्थल के समीप जुलूस ले जाना वर्जित रहेगा, तनाव उत्पन्न करने वाला काम नहीं करेंगे

  • दूसरे अभ्यर्थियों का पुतले लेकर चलना अथवा जलाना प्रतिबंधित रहेगा. धरना, प्रदर्शन या मांग को लेकर रास्ते को अवरुद्ध करना प्रतिबंधित रहेगा

  • मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन देना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा

  • मतदाताओं के बीच जातीय अथवा धार्मिक भावनाओं के आधार पर प्रचार करना प्रतिबंधित रहेगा

Posted By: Sameer Oraon

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