सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपनी सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार से हरिद्वार धर्म संसद में कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भाषणों की स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता-पत्रकार कुर्बान अली को हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित धर्म संसद कार्यक्रम के बारे में संबंधित अधिकारी को सूचित करने की भी अनुमति दी है.
दरअसल, याचिकाकर्ता कुर्बान अली के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि, रविवार को हिमाचल प्रदेश में भी धर्म संसद होने वाला है. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल के अधिकारियों को मामले के पुराने आदेश की जानकारी दें. गौरतलब है कि धर्म संसद में नफरत भरे भाषण के खिलाफ दी गई याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 22 अप्रैल को सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता-पत्रकार कुर्बान अली को हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित धर्म संसद कार्यक्रम के बारे में संबंधित प्राधिकारी को सूचित करने की भी अनुमति दी है। (2/2)
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 13, 2022
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता कुर्बान अली की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि, हिमाचल में रविवार को धर्म संसद होनी है. उन्होंने इस पर भी रोक लगाने की मांग की. हालांकि, जस्टिस एएम खानविलकर ने इसपर कहा कि, पहले हिमाचल सरकार की बात सुननी होगी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, याचिकाकर्ता स्थानीय कलेक्टर के पास जा सकते हैं.
Posted by: Pritish Sahay