Pakistan News: पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने शुक्रवार को आतंकी हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को 31 साल जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने हाफिद सईद पर 3 लाख 40 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, उसे टेरर फंडिंग के दो मामलों में कोर्ट ने सजा सुनाई है.
जमात उद दावा (JUD) के चीफ हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है. वहीं, अमेरिका ने हाफिज सईद पर 10 मिलियन यूएस डॉलर का इनाम रखा हुआ है. हाफिज सईद मुंबई में साल 2008 के आतंकी हमले में वांछित है, जिसमें 161 लोग मारे गए थे. आतंकी हाफिज सईद को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) ने जुलाई 2019 में उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था. पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद को दो मामलों में कुल 31 साल कैद की सजा सुनाने के साथ ही उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया. हाफिज सईद पर कुल 3,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जानकारी के मुताबिक हाफिज सईद ने जिस मस्जिद और मदरसे को बनाया है, उसे भी कस्टडी में लिया जाएगा.
Pakistan anti-terrorism court sentences Lashkar-e-Taiba chief Hafiz Saeed to 31 years in jail: Pakistan media
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— ANI (@ANI) April 8, 2022
आतंकी वित्त पोषण के दो मामलों में उसे फरवरी 2020 में आतंकवाद निरोधी अदालत द्वारा 11 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. वहीं, मुंबई के 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को नवंबर 2020 में टेरर फंडिंग के दो मामलों में पंजाब की आतंकवाद निरोधी अदालत 10 साल जेल की सजा सुना चुकी है. इतना ही नहीं कोर्ट ने सईद की संपत्ति को भी जब्त करने व 1.1 लाख रुपये के जुर्माने का भी आदेश दिया था. वहीं इस मामले में सईद के दो साथियों जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को 10.5 साल जेल और अब्दुल रहमान मक्की को 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी.