Rajkumar Santoshi Cheque Bounce Case: फिल्म निर्माता और निर्देशक राजकुमार संतोषी (Rajkumar Santoshi) की मुश्किले बढ़ती दिखाई दे रही है. कोर्ट ने राजकुमार को साढ़े 22 लाख रुपए के चेक बाउंस केस (Cheque Bounce Case) में दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने शिकायतकर्ता को दो महीने के भीतर चेक की राशि का भुगतान करने का भी आदेश दिया है, वहीं अगर वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे एक और साल की सजा होगी.
जानकारी के अनुसार बॉलीवुड फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी ने शिकायतकर्ता अनिल जेठानी के साथ अपने संबंधों के कारण अपने व्यवसाय के विकास के लिए एक बड़ी राशि उधार ली थी. इस संबंध में शिकायतकर्ता अनिल जेठानी को तीन अलग-अलग चेक कुल 22.50 लाख दी. जिसके बाद राजकुमार संतोषी का अनिलभाई जेठानी को दिया 5 लाख का चेक बाउंस हो गया.
शिकायतकर्ता ने अपने वकील के जरिए राजकुमार संतोषी को कानूनी नोटिस दिया. बावजूद इसके कोई जवाब नहीं आया. जिसके बाद संतोषी के खिलाफ राजकोट की एक अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत 17.5 लाख रुपये और 5 लाख रुपये की 2 अलग-अलग आपराधिक शिकायतें दर्ज की गईं. साथ ही शिकायतकर्ता विधायक ने इस मामले में हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के फैसले पेश किए.
इसके मद्देनजर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एनएच वासावेलिया ने बॉलीवुड फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत प्रत्येक मामले में एक साल के कारावास की सजा सुनाई है और शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 60 दिनों के भीतर चेक की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है. ऐसा नहीं करने पर सजा कारावास को एक वर्ष और बढ़ाया जाए. राजकोट कोर्ट ने 31 मार्च 2022 को आदेश पारित किया था.
मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, राजकुमार कहते हैं, “मैं एक सेलिब्रिटी होने की कीमत चुका रहा हूं. हम आसान लक्ष्य हैं. मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है और हम आगे की अदालतों में अपील दायर कर रहे हैं. हमें न्याय मिलेगा.”