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सुप्रीम कोर्ट ने दिए COVID-19 के कारण मेंस परीक्षा से चूके UPSC उम्मीदवारों पर पुनर्विचार करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को UPSC के उन उम्मीदवारों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जो COVID-19 संक्रमण के कारण मेंस परीक्षा से चूक गए थे, और उपस्थित नहीं हो सके थे.

UPSC, COVID-19: UPSC के उन उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है जो कोविड के कारण UPSC मुख्य परीक्षा से वंचित रह गए थे. ऐसे उम्मीदवारों पर पुनर्विचार करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी आज दिए हैं. खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को UPSC के उन उम्मीदवारों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जो COVID-19 संक्रमण के कारण मेंस परीक्षा से चूक गए थे, और उपस्थित नहीं हो सके थे. साथ ही दो सप्ताह के भीतर इसपर निर्णय लेने के भी आदेश दिए हैं. बता दें कि तीन यूपीएससी उम्मीदवारों ने इसे लेकर याचिका दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित अधिकारियों को उन छात्रों के प्रतिनिधित्व पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जो COVID -19 के कारण संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा में एक प्रयास से वंचित हो गए हैं. पीठ ने अधिकारियों को दो सप्ताह के अंदर 2022 मार्च की संसदीय समिति रिपोर्ट के आलोक में मामले पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि यूपीएससी उम्मीदवारों ने अपनी याचिका में अतिरिक्त प्रयास की मांग की थी. जिसपर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.

याचिकाकर्ता की मांग

आपको बता दें कि इसे लेकर तीन यूपीएससी उम्मीदवारों के तरफ से अधिवक्ता शशांक सिंह ने याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता का कहना है कि वे COVID-19 के कारण अपने अंतिम प्रयास में चूक के लिए प्रतिपूरक प्रयास के हकदार हैं. उम्मीदवारों का कहना है कि उन्होंने यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा पास की है और मुख्य परीक्षा में बैठने के हकदार है. मुख्य परीक्षा का आयोजन 7 से 16 जनवरी 2022 के बीच हुई थी. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे कोविड संक्रमित होने और कोविड के सख्त प्रतिबंधों के कारण UPSC मेंस परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे.

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