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Vidhwa Pension Yojana: विधवा महिलाओं के लिए सरकार की ये पेंशन योजना है खास, हर महीने मिलती है इतनी राशि

विधवा पेंशन योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होती है, उन्हें दिया जाता है. हालांकि इसके तहत दी जाने वाली राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है.

Vidhwa Pension Yojana: यूं तो महिलाओं के लिए कई सारी योजनाए हैं. अलग-अलग श्रेणियों में महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है. विधवा महिलाओं को भी आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए भी योजनाएं हैं जिससे उनका जीवन निर्वाह आसानी से हो सके. उन्हीं में से एक योजना है विधवा पेंशन योजना. इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होती है, उन्हें दिया जाता है. हालांकि इसके तहत दी जाने वाली राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है. ऐसे में अगर आप या आपके कोई परिचित इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी पात्रता जांचनी होगी. जिसके बाद इसके लिए आवेदन किया जा सकता है.

आवेदन के लिए जरूरी है ये पात्रता

अगर आप अपने या अपने किसी परिचित के लिए इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो कुछ जरूरी योग्यता होनी चाहिए. सबसे पहले यह योजना केवल महिलाओं के लिए हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आती है. इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को दिया जाता है जो पहले से किसी दूसरी पेंशन योजना का लाभ ना उठा रहीं हो. इसके तहत आवेदन के लिए महिलाओं की उम्र सीमा 18 से 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करते वक्त आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए. जिसमें आवेदक का आधार कार्ड, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, उम्र प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है.

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इन राज्यों में मिलती है इतनी राशि

आपको बता दें कि विधवा पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि अलग-अलग राज्यो में अलग-अलग है. राज्यवार देखें तो हरियाणा सरकार की तरफ से विधवा महिलाओं को 2,250 रूपए हर महीने सहायता राशि प्रदान की जाती है. इसके अलावा महाराष्ट्र में इस योजना के तहत 900 रूपए प्रतिमाह, दिल्ली विधवा पेंशन योजना के तहत हर तीन महीने में 2500 रुपए, उत्तर प्रदेश सरकार 300 रुपए, राजस्थान विधवा पेंशन योजना के तहत 750 रूपए, उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 1200 रुपए, गुजरात में 1250 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है. बता दें कि इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि लाभुक के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है.

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