UP Nirashrit Mahila Pension Yojana 2022: इस योजना के तहत पति की मृत्यु के पश्चात निराश्रित हुई महिलाओं को ‘विधवा पेंशन योजना’ की सहायता दी जाती है. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि सीधे विधवा महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है. इस योजना का लाभ 18 वर्ष से 60 वर्ष की विधवा निराश्रित महिलाओं को प्राप्त होगा.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की उन महिलाओं को जो कि पति यानी जीवनसाथी की मौत के पश्चात निराश्रित हो जाती हैं, के लिए ‘निराश्रित महिला पेंशन योजना’ की शुरुआत की है. इस योजना में राज्य की सभी पात्र महिलाएं योजना का लाभ उठा सकती है. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 500 रुपए पेंशन के रूप में मिलते हैं. योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन करना होता है. इसके बाद लाभार्थी सूची जारी की जाती है.
इस योजना का लाभ पाने के लिए जिन महिलाओं ने निराश्रित महिला पेंशन के लिए आवेदन किया था, वह लिस्ट जारी की जा चुकी है. उसमें अपना नाम आप ऐसे चेक कर सकती हैं. यदि उम्मीदवार महिला का नाम लिस्ट में दर्ज होगा तो महिला को पेंशन की राशि मिलेगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन की राशि का भुगतान केवल महिला लाभार्थी के बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा. पेंशन की राशि का भुगतान न तो किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते के माध्यम से किया जा सकेगा न ही किसी अन्य तरीके से किया जाएगा. उम्मीदवार यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते है.
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सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएं.
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होम पेज पर निराश्रित महिला पेंशन के विकल्प को चुने.
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फिर नीचे दिए गए पेंशनर्स सूची 2021-22 पर क्लिक करें.
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अगले पेज में विकासखंड या नगर निकाय का चयन करें.
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फिर ग्राम पंचायत या वार्ड चुनें.
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ऐसे आप अपने ग्राम की निराश्रित महिला पेंशन लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते है.
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आपकी उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन लिस्ट में अपना नाम चेक करने की प्रोसेस पूरी हो जाती है.